Donald Trump : कोर्ट का कड़ा रुख अमेरिका के लॉस एंजेलेस समेत कैलिफोर्निया के सात काउंटी में चल रही ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई को अमेरिकी फेडरल जज ने तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। शुक्रवार को आई इस कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। यह आदेश प्रवासी अधिकार संगठनों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
नस्लीय आधार पर गिरफ्तारी का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति दक्षिणी कैलिफोर्निया में नस्लीय आधार पर प्रवासियों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि बिना वारंट के गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लॉस एंजेलेस डिटेंशन सेंटर में बंद प्रवासियों को कानूनी सहायता से भी वंचित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी लोगों को उनके रंग और नस्ल के आधार पर हिरासत में ले रहे हैं।
न्यायमूर्ति मामी ई. फ्रिमपोंग का आदेश
जस्टिस मामी ई. फ्रिमपोंग ने ट्रंप प्रशासन को निर्देश दिया कि वह तुरंत इन सभी कार्रवाईयों को बंद करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लॉस एंजेलेस के डिटेंशन सेंटर में वकीलों को बंदियों से मिलने से रोका नहीं जा सकता। यह प्रवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
होमलैंड सुरक्षा विभाग का इनकार
हालांकि, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशा मैकलाफ्लिन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “यह दावा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां नस्ल के आधार पर किसी को निशाना बना रही हैं, घृणित और पूरी तरह से गलत है।” उन्होंने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई का भरोसा जताया।
200 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आया आदेश
गौरतलब है कि यह आदेश उस वक्त आया जब गुरुवार को कैलिफोर्निया की दो कैनाबिस फार्म्स पर फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों ने छापेमारी की थी और लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए थे।
