Satna News :एमपी में जिले के रामपुर बाघेलान की एक सत्र अदालत ने आम बीनने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक की अदालत ने इस कृत्य को जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी रघुपत सिंह परिहार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

क्या था मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ संजय यादव ने बताया कि यह घटना 12 जून 2019 की है. पीड़िता दोपहर में नदी किनारे एक बगीचे में आम बीनने गई थी. शाम करीब 5 बजे, महुरछ निवासी आरोपी रघुपत सिंह परिहार ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.
2019 का है मामला
घटना की सूचना मिलने पर रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया.
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया. अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक ने आरोपी रघुपत सिंह को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. एडीपीओ संजय यादव ने बताया कि नाबालिग के साथ किया गया यह घृणित कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए अदालत ने कठोरतम दंड दिया है.







