Ranya rao case :सोना तस्करी मामले में सजा काट रहीं कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने बड़ा झटका दिया है। डीआरआई ने उन पर 102.55 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है और इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है। यह कार्रवाई एडज्यूडिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई है।

127 किलो सोने की तस्करी का मामला
डीआरआई ने इसी साल 4 मार्च को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रान्या राव को गिरफ्तार किया था। उस दौरान बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि रान्या ने कुल 127.3 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी। फिलहाल वह बेंगलुरु सेंट्रल जेल में सजा काट रही है। वहीं से उन्हें और अन्य आरोपियों को जुर्माने का नोटिस थमाया गया है।
अन्य आरोपियों पर भी भारी जुर्माना
- आरोपी तरुण राजू को 67.6 किलोग्राम सोने की तस्करी का दोषी पाया गया, जिस पर 62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- वहीं, साहिल जैन और भरत जैन को 63.61 किलोग्राम सोना तस्करी का दोषी ठहराया गया और दोनों पर 53-53 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
कुर्की की तैयारी
डीआरआई ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा में आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनकी संपत्तियां कुर्क कर वसूली की जाएगी। हालांकि, जुर्माना भर देने के बाद भी ये आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन पर आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी।
त्वरित जांच और अगली कार्रवाई
डीआरआई ने मामले की जांच लगभग पूरी कर ली है और अब वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नियमों के अनुसार, तस्करी किए गए सोने को छह महीने में जब्त कर लेना आवश्यक होता है।







