अशोकनगर (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में सिविल सर्जन डॉ. भूपेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और सड़क दुर्घटना के बाद वादाखिलाफी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 9 दिन पहले सिविल सर्जन ने अपनी कार से सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी थी।
टक्कर के बाद वादा, फिर पलटी
यह घटना 12 नवंबर की रात 8 बजे शहर की तुलसी सरोवर कॉलोनी में हुई थी।
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घटना: सिविल सर्जन डॉ. भूपेंद्र सिंह शेखावत स्वयं अपनी कार (MP67-T 0614) चला रहे थे, जिस पर सिविल सर्जन की प्लेट लगी थी। उनकी कार ने सड़क किनारे खड़ी शुभम जैन की क्रेटा कार को टक्कर मार दी।
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राजीनामा: मौके पर विवाद से बचने के लिए डॉ. शेखावत ने कार मालिक शुभम जैन से गाड़ी सुधरवाने का वादा किया और समझौता कर लिया।
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वादाखिलाफी: जब शुभम जैन ने भोपाल के कार शोरूम से रिपेयरिंग का ₹30,000 का एस्टीमेट लिया, तो सिविल सर्जन डॉ. शेखावत भड़क गए। उन्होंने इसे अत्यधिक खर्च बताते हुए सुधरवाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि काम सिर्फ तीन हजार रुपये का है। साथ ही, उन्होंने शिकायत करने की चुनौती भी दी।
सिविल सर्जन के खिलाफ FIR दर्ज
सिविल सर्जन द्वारा नुकसान की भरपाई का आश्वासन देने के बावजूद कार्य न कराने पर कार मालिक शुभम जैन ने देहात थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
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मुकदमा: पुलिस ने 19 नवंबर को सिविल सर्जन डॉ. भूपेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
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मुश्किल: एस्टीमेट सुनकर पलटी मारने वाले सिविल सर्जन अब कार मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के कारण बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं।








