मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 के रिजल्ट घोषित करने पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें परीक्षा के दौरान बिजली कटौती के कारण पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई थी। यह फैसला न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन ने शुक्रवार 6 जून को सुनाया। ये याचिकाएँ 16 छात्रों द्वारा दायर की गई थीं जिन्होंने कहा था कि चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से उन्हें परीक्षा देने में परेशानी हुई। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी परीक्षा दोबारा ली जाए और तब तक रिजल्ट न जारी किया जाए।
न्यायमूर्ति कुमारप्पन ने कहा कि देश भर में 22 लाख छात्रों की परीक्षा पर केवल कुछ छात्रों की बिजली कटौती की समस्या के कारण रोक लगाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के मामूली कारणों से पुनः परीक्षा कराने का निर्णय अनुचित होगा और इससे अन्य लाखों छात्रों के साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने कहा कि एनटीए ने मामले की पूरी जांच और वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद यह तय किया है कि पुनः परीक्षा कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए एनटीए का यह निर्णय सही और न्यायसंगत है।
परीक्षा के दौरान पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी थी
न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई थी। इस दौरान बाहर प्राकृतिक रोशनी काफी थी। बिजली कटौती अचानक हुई थी और वह भी बारिश और तूफान के कारण। ऐसे में इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि बिजली गुल होने से छात्रों की परीक्षा देने की क्षमता प्रभावित हुई हो। इस प्रकार बिजली कटौती को लेकर पुनः परीक्षा की मांग न्यायालय ने खारिज कर दी।
याचिकाकर्ताओं की मांग और अदालत का निर्णय
छात्रों ने दावा किया था कि बिजली कटौती के कारण उन्हें पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हुई और उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित हुई। इसलिए उन्होंने नतीजे जारी न करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। इसी के कारण 17 मई को मद्रास हाईकोर्ट ने एनटीए को रिजल्ट जारी करने से रोका था। लेकिन आज कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए रोक हटा दी है। अब एनटीए के लिए रास्ता साफ हो गया है कि वह NEET UG 2025 के नतीजे जल्द से जल्द घोषित कर सके। यह फैसला पूरे देश के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है।
