Bihar Staff Nurse Recruitment: बिहार नर्स भर्ती विवाद में हाई कोर्ट की अंतरिम मंजूरी, चयन का फैसला बाद में होगा

Bihar Staff Nurse Recruitment: बिहार नर्स भर्ती विवाद में हाई कोर्ट की अंतरिम मंजूरी, चयन का फैसला बाद में होगा

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Bihar Staff Nurse Recruitment: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के बाहर से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) कोर्स कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन उम्मीदवारों को बिहार में 11,389 स्टाफ नर्स के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश तब आया जब इन उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर विवाद चल रहा था। इससे पहले केवल बिहार के नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत उम्मीदवारों को ही आवेदन करने का मौका था। इस फैसले से बाहर के छात्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना आसान हो गया है।

चुनाव का फैसला कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि ऑनलाइन आवेदन की अनुमति मिलने के बाद भी इन उम्मीदवारों का चयन कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में एक्टिंग चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी ने यह अंतरिम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अभी यह मामला चल रहा है और इस पर अंतिम निर्णय आने तक आवेदन करने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन चयन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब कोर्ट का फैसला आएगा। इस बात से उम्मीदवारों को साफ निर्देश मिले हैं कि वे कोर्ट के फैसले का इंतजार करें।

Bihar Staff Nurse Recruitment: बिहार नर्स भर्ती विवाद में हाई कोर्ट की अंतरिम मंजूरी, चयन का फैसला बाद में होगा

तकनीकी सेवा आयोग ने निकाली 11,389 स्टाफ नर्स पदों की भर्ती

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने राज्य में 11,389 स्टाफ नर्स के नियमित पदों के लिए विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत आवेदन मांगे हैं। इस विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार के पास GNM कोर्स की पासिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यह भर्ती बिहार में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार के युवाओं के लिए भी यह एक सुनहरा मौका है कि वे सरकारी नौकरी के जरिए अपने करियर को मजबूत कर सकें।

दो शर्तों को चुनौती मिली और कोर्ट ने दी छूट

विज्ञापन में दो खास शर्तें भी थीं जिन पर बहस हुई। पहली शर्त थी कि जो उम्मीदवार राज्य के बाहर से GNM कोर्स कर रहे हैं उनके पास भारतीय नर्सिंग काउंसिल से ‘सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट’ होना जरूरी है। दूसरी शर्त थी कि वे बिहार नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत भी हों। इन दोनों शर्तों को चुनौती दी गई कि ये उम्मीदवारों के लिए अनुचित हैं। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इन दोनों शर्तों को चुनौती देने वालों को राहत देते हुए कहा कि फिलहाल आवेदन करने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन उनका चयन न्यायिक निर्णय पर निर्भर रहेगा।

इस फैसले से उन उम्मीदवारों को उम्मीद मिली है जो बाहर से पढ़ाई कर बिहार में नौकरी करना चाहते हैं। यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्टता आएगी कि भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। फिलहाल स्टाफ नर्स बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी खबर है कि वे अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यह बिहार में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने जैसा माना जा रहा है।

Neha Mishra
Author: Neha Mishra

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