SATNA CRIME : नाबालिक से छेडखानी के अपराध में पांच वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड

सतना।।माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्रीमती शिल्पा तिवारी द्वारा आरोपी राजेश साकेत तनय रामलाल साकेत निवासी राजेन्द्र नगर खूंथी जिला सतना को धारा 354 भा0द0वि0 में 01 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रू0 का अर्थदण्ड एवं धारा 9(एम)/10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से पैरवी अति0 जिला अभियेाजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन द्वारा की गई ।

अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 12/02/2018 को शाम करीब 07:30 बजे आरोपी राजेश चौधरी अभियोक्त्री के घर टयूशन पढाने आया था उस समय अभियोक्त्री की मॉ छत में खाना बना रही थी तथा उसका पिता घर में नहीं था करीब 07:45 बजे अभियोक्त्री चिल्लाते हुए अपनी मॉ के पास गई तो उसकी मॉ ने पूछा की क्या बात है तो अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी राजेश चौधरी उसके सीने में गलत नियत हाथ लगाये और बोल रहे थे कि किसी को मत दिखाना । उंगली दिखाकर कह रहे थे कि चुप रहना। जब अभियोक्त्री भागने लगी तो उसकी कुर्ती को खींच दिये तो वह गिर गई और उसकी कुर्ती भी फट गई । आरोपी तत्काल मौके से भाग गया । उसके बाद अभियोक्त्री की मॉ उसे थाने ले जाकर रिपोर्ट लिखाई थी अपराध की विवेचना उपरांत आरोपी राजेश चौधरी के विरूद्व धारा 354 भादवि एवं 9/10 के अन्त र्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्डाादेश से दण्डित किया गया ।