Satna : भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को मिलेगी दो लाख रुपए प्रोत्साहन राशि

सतना ।।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एलके तिवारी ने जानकारी दी है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत चिकित्सक द्वारा अपने नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउण्ड मशीन से लिंग परीक्षण करना अपराध घोषित किया गया है। चिकित्सक को लिंग परीक्षण करते पाए जाने पर एक्ट के अन्तर्गत उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना 2021 लागू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत मुखबिर द्वारा लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर दो लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें मुखबिर की सूचना पर कोर्ट में चालान प्रस्तुत होने पर प्रथम किश्त के रूप में एक लाख 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें मुखबिर को 50 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी को 25 हजार रुपए और अभियोजन अधिकारी को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुखबिर द्वारा लिंग परीक्षण की दी गई सूचना के आधार पर न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 75 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसमें मुखबिर को 30 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए तथा अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चिकित्सक द्वारा अल्ट्रासाउण्ड मशीन से लिंग परीक्षण करते मुखबिर द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो सफल स्टिंग ऑपरेशन करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा स्टिंग का सत्यापन करने पर एक लाख 25 हजार रुपए प्रथम किश्त के रूप में दिए जाएंगे। इसमें मुखबिर को 50 हजार रुपए, डिकाय महिला को 20 हजार रुपए, डिकाय महिला के सहयोगी को 10 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए और अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें मुखबिर को 30 हजार रुपए, डिकाय महिला को 10 हजार रुपए डिकाय महिला की सहयोगी को 5 हजार रुपए, जिला नोडल अधिकारी को 10 हजार रुपए तथा अभियोजन अधिकारी को 20 हजार रुपए पुरस्कार दिया जाएगा।