Satna News – टेंट हाउस अग्नि दुर्घटना मामले में फायर विभाग ने ठोंका 50 हजार का जुर्माना,कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में मांगा जवाब

सतना।।फायर विभाग द्वारा पुरानी गल्ला मंडी स्थित सचिन टेंट हाउस में 30 अक्टूबर को हुए अग्नि दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत यह पाया गया कि सचिन टेंट हाउस द्वारा बिना फायर सुरक्षा मानकों के प्रतिष्ठान तथा बिल्डिंग का उपयोग किया जा रहा था। इसके लिए प्रतिष्ठान मालिक को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया।

अग्नि दुर्घटना नियंत्रण कार्य में फायर विभाग को हुए 50,000 रुपए के व्यय को बतौर जुर्माना टेंट हाउस मालिक पर लगाया गया। जांच उपरांत यह भी पाया गया कि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन नहीं था। लिहाजा आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना प्रतीत नहीं हो रहा है। इस संबंध में फायर विभाग द्वारा प्रतिष्ठान मालिक विनोद गुप्ता को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब तलब गया है।