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Satna News : जिले में नरवाई जलाने की 128 घटनायें रिकॉर्ड,हो सकती है कार्यवाही

सतना ।।पर्यावरण सुरक्षा के लिये ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एयर एक्ट (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) 1981 अंतर्गत प्रदेश में फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा नरवाई जलाने से होने वाली आगजनित घटनाओं पर नियंत्रण के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी जिले में नरवाई जलाने की घटनायें सामने आ रही हैं।

उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास केसी अहिरवार ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट अनुसार जिले में 18 नवंबर से 21 नवंबर तक कुल 128 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनायें रिकॉर्ड की गई हैं।

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उप संचालक कृषि ने संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों को सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट से अवगत कराते हुये जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

JAYDEV VISHWAKARMA

पत्रकारिता में 4 साल से कार्यरत। सामाजिक सरोकार, सकारात्मक मुद्दों, राजनीतिक, स्वास्थ्य व आमजन से जुड़े विषयों पर खबर लिखने का अनुभव। Founder & Ceo - Satna Times

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