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MP : डिफॉल्टर व्यवसाइयों के विरूद्ध GST अधिनियम में की जाए कार्यवाही

सतना ।।आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री लोकेश कुमार जाटव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निर्धारित समय-सीमा में नियमानुसार विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में डिफॉल्टर व्यवसाइयों के विरूद्ध जीएसटी अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाए। श्री जाटव ने सभी पंजीकृत

व्यवसाइयों से आग्रह किया है कि वे अपने विवरण-पत्र एवं कर राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में करें, जिससे ब्याज/शास्ति जैसी कार्यवाही से बचा जा सके।