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  • UPI Online Payment :गलत खाते में हुआ यूपीआई भुगतान? ऐसे पाएं रिफंड, जानें पूरा प्रोसेस

    Online transaction : आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए लेनदेन करना पसंद करते हैं। वैसे तो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी से लेन-देन करते हैं। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन करते वक्त किसी गलती की वजह से पैसा गलत खाते में पहुंच जाता है। इसे करने के बाद आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जी हां, क्योंकि आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं, जिसका तरीका हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के कारण आरबीआई ने पैसे वापस करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जिसके लिए आपको बस बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी।

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    शिकायत कैसे करें?

    Upi payment :अगर कभी आपका पैसा गलत खाते में ट्रांसफर हो जाए तो आप इन तरीकों से रिफंड पा सकते हैं।जब भी आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर करें तो 18001201740 (टोल फ्री) पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। यहां आपको सारी जानकारी देनी होगी.सबसे पहले आप बैंक जाएं, उसके बाद फॉर्म भरें और सारी जानकारी दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको शिकायत संख्या या अनुरोध संख्या देगा।

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    आप Bankingombudsman.rbi.org.in पर भी ईमेल कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.आप बैंक के सेवा ग्राहक विभाग को ई-मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।आप बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं. आप इस मामले में बैंक के मैनेजर से भी बात कर सकते हैं.

    इन बातों का रखें ध्यान

    ध्यान रहे कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के अंदर कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास गलत ट्रांसफर की आधिकारिक सूचना होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. इसके साथ ही यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद फोन पर आए मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस संदेश में एक PPBL नंबर है. इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

    पैसा कब वापस किया जाएगा?

    अगर आपका भुगतान किसी गलत नंबर वाले खाते से हो गया है तो आपको तुरंत पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी वैलिड अकाउंट यानी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर खाताधारकों ने रिवर्स ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी है तो आपको जल्द से जल्द रिफंड मिल जाएगा।

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  • UPI लेन-देन पर लग सकती है लिमिट, RBI से चर्चा कर रहा है NPCI, इस दिन से बदल सकते हैं नियम, जानें

    UPI Transactions Limit: ऑनलाइन लेन-देन के यूपीआई एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। देश की बड़ी आबादी इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन बहुत जल्द इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम UPI भुगतान की सर्विस के लिए एक लिमिट तय कर सकता है। ट्रान्जैशन की सीमा 30 प्रतिशत तक हो सकती है। इस बात की चर्चा फिलहाल NPCI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साथ कर रहा है। एनपीसीआई 31 दिसंबर के बाद इस मामले पर अपना फ़ैसला घोषित कर सकता है।

    नहीं हुआ अब तक कोई फैसला

    बता दें की यूपीआई थर्ड पार्टी द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म है। जिसके लिए एनपीसीआई ने एकाधिकार जोखिम से बचने के लिए इस साल नवंबर में UPI पर 30% लेनदेन सीमा लगाने का प्रस्ताव आरबीआई के सामने रखा था। फिलहाल, आरबीआई ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन चर्चा जारी है।

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    इस महीने NPCI कर सकता है घोषणा

    सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक बैठक भी बुलाई गई है। इस दौरान वित्त मंत्रालय, आरबीआई के सीनियर ऑफिर्स और एनपीसीआई के अधिकारी भी शामिल हुए थे, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी तरफ गूगल पे और फोन पे की मार्केट में हिस्सेदारी बढ़कर 80% तक चुकी है। कहा जा रहा है की एनपीसीआई थर्ड पार्टी के ऐप प्रदाताओं के खतरे को देखते हुए और आरबीआई द्वारा मंजूरी मिलने पर इस महीने के अंत यूपीआई लेन-देन को लिमिट करने का फैसला सुना सकता है।

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