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UPI Online Payment :गलत खाते में हुआ यूपीआई भुगतान? ऐसे पाएं रिफंड, जानें पूरा प्रोसेस

Online transaction : आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए लेनदेन करना पसंद करते हैं। वैसे तो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधानी से लेन-देन करते हैं। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन करते वक्त किसी गलती की वजह से पैसा गलत खाते में पहुंच जाता है। इसे करने के बाद आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जी हां, क्योंकि आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं, जिसका तरीका हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के कारण आरबीआई ने पैसे वापस करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जिसके लिए आपको बस बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी।

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शिकायत कैसे करें?

Upi payment :अगर कभी आपका पैसा गलत खाते में ट्रांसफर हो जाए तो आप इन तरीकों से रिफंड पा सकते हैं।जब भी आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर करें तो 18001201740 (टोल फ्री) पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। यहां आपको सारी जानकारी देनी होगी.सबसे पहले आप बैंक जाएं, उसके बाद फॉर्म भरें और सारी जानकारी दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको शिकायत संख्या या अनुरोध संख्या देगा।

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आप Bankingombudsman.rbi.org.in पर भी ईमेल कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.आप बैंक के सेवा ग्राहक विभाग को ई-मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।आप बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं. आप इस मामले में बैंक के मैनेजर से भी बात कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान रहे कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के अंदर कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास गलत ट्रांसफर की आधिकारिक सूचना होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. इसके साथ ही यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद फोन पर आए मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस संदेश में एक PPBL नंबर है. इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

पैसा कब वापस किया जाएगा?

अगर आपका भुगतान किसी गलत नंबर वाले खाते से हो गया है तो आपको तुरंत पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी वैलिड अकाउंट यानी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर खाताधारकों ने रिवर्स ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी है तो आपको जल्द से जल्द रिफंड मिल जाएगा।

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सतना टाइम्स न्यूज डेस्क

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