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  • Madhya Pradesh: कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी को 36 हजार वोटों से मात देने वाली प्रतिमा बागरी, मंत्री की रेस में हैं पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार?

    Madhya Pradesh News/ जयदेव विश्वकर्मा :रैगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती प्रतिमा बागरी (pratima bagri)ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा(bjp) की श्रीमती बागरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की श्रीमती कल्पना वर्मा को करारी शिकस्त देते हुये 36060 मतों से हरा दिया।

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    भाजपा प्रत्याशी ने मतगणना के पहले राउण्ड से बढ़त बनानी शुरू कर दी जो अंत तक कायम रही। भाजपा को यहां कुल 77626 मत प्राप्त हुये । जबकि कांग्रेस (congress) की श्रीमती कल्पना वर्मा(kalpana verma) को 41566 मत प्राप्त हुये । तीसरे नंबर पर बसपा (bsp) प्रत्याशी देवराज अहिरवार (devraj ahirwar) रहे और उन्हें कुल 27743 मत प्राप्त हुये।

    उल्लेखनीय होगा कि भाजपा प्रत्याशी श्रीमती बागरी उपचुनाव में कांग्रेस की श्रीमती कल्पना वर्मा से हार गयी थीं। इस विधानसभा चुनाव (election) में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुये पिछले चुनाव के नतीजों को न सिर्फ पलट दिया बल्कि ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की। वही माना जाए कांग्रेस प्रत्याशी को इतने ज्यादा वोटो से हराकर कही न कही मंत्री पद की भी दावेदार मानी जा रही है।

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  • Encore पोर्टल से मिलेगी मतगणना की तत्काल जानकारी

    Encore Portal : निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना दिवस में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की चक्रवार जानकारी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों तथा आमजनता को उपलब्ध कराने के लिए इनकोर पोर्टल की व्यवस्था की गयी है।

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    मतगणना केन्द्र में विधानसभावार तैनात अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक चक्र के मतगणना की मतदान केन्द्रवार जानकारी इनकोर पोर्टल में दर्ज करेंगे। सोमवार को संयुक्त कलेक्टर भवन के ई-दक्ष केन्द्र में इनकोर पोर्टल में गणना परिणाम फीडिंग का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुई।उल्लेखनीय है कि इनकोर पोर्टल में सबसे पहले ईटीबीपीएस से प्राप्त डाक मतपत्रों की जानकारी प्रातः 8 बजे से दर्ज की जाएगी।


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    इसके लिए जारी प्रपत्र 13 ए तथा 13 बी को स्कैन करके पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। ईटीपीबीएस डाक मतपत्र के सभी प्रपत्र अपलोड करने के बाद रिटर्निंग आफीसर द्वारा उन्हें मान्य कर दर्ज किया जाएगा। इनकोर पोर्टल में जानकारी दर्ज करने के लिए रिटर्निंग आफीसर को लॉगिन की सुविधा दी गई है। इसमें प्रत्येक चक्र की मतगणना के बाद मतगणना टेबिल क्रमांक के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या दर्ज की जाएगी।

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    इसके बाद एक चक्र की गिनती समाप्त होने पर दर्ज पोर्टल में मतों की संख्या का प्रिंट आउट लेकर उसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत रिटर्निंग आफीसर द्वारा मान्य किए जाने के बाद उसे पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी टेबिल की ईव्हीएम की किसी भी कारण से मतों की गणना नहीं की जा रही है तो उसमें कुछ भी दर्ज नहीं किया जायेगा।प्रशिक्षण में बताया गया कि यदि किसी टेबिल के मतों की जानकारी दर्ज करने में गलती हो गई है तथा आगे के चक्रों की मतगणना के परिणाम दिए जा चुके हैं तो रिटर्निंग आफीसर इडिट ऑप्शन से सही जानकारी दर्ज कर सकेंगे,


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    लेकिन जिस चक्र में गलती हुई है उसके बाद के सभी चक्रों की जानकारी तथा परिणाम पुनः देने होंगे। मतगणना समाप्त होने के बाद इसी पोर्टल से उम्मीदवार के लिए प्रमाण पत्र भी जनरेट होगा। रिटर्निंग ऑफीसर के हस्ताक्षर होने के बाद इसे स्कैन करके पोर्टल में अपलोड किया जायेगा तथा रिटर्निंग ऑफीसर विजेता उम्मीदवार को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।


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    फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी, रितुराज रुसिया तथा इनकोर टेबुलेशन कार्य में लगे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

  • MP :मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

    भोपाल,मध्यप्रदेश।। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।

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    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष नियम व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे

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