DJ was playing at high volume in BJP leader’s house

  • BJP नेता के घर तेज आवाज में बज रहा था डीजे, SDM ने जब्त किया साउंड सिस्टम

    BHOPAL NEWS :नेहरू नगर पहाड़ी क्षेत्र में एक महिला भाजपा नेता के मेहंदी समारोह के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। शुक्रवार देर रात एसडीएम अर्चना शर्मा को डीजे की तेज आवाज की शिकायत मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचीं और डीजे जब्त कर लिया।

    BJP नेता के घर तेज आवाज में बज रहा था डीजे, SDM ने जब्त किया साउंड सिस्टम
    BJP नेता के घर तेज आवाज में बज रहा था डीजे, SDM ने जब्त किया साउंड सिस्टम

    घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीएम ने आयोजकों से सवाल किया कि जब 10 बजे के बाद डीजे बजाने की मनाही है, तो नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता आशा वाल्मीकि ने हस्तक्षेप किया और खुद को विधायक भगवानदास सबनानी की कार्यकर्ता और मंडल महामंत्री बताया, लेकिन एसडीएम ने नियमों का हवाला देते हुए डीजे जब्त करने का आदेश दिया।

    दरअसल भोपाल में डीजे और लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने हाल ही में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निर्देश दिए थे कि डीजे और लाउडस्पीकर के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद एसडीएम की टीमों ने देर रात तक छापेमारी की और अब तक 90 से अधिक लाउडस्पीकर जब्त कर लिए हैं।



    वहीं 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर भोपाल में सैकड़ों विवाह समारोह होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा, बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाया जा सकेगा।

    प्रशासन के नए नियमों के तहत किसी भी डीजे यूनिट पर केवल एक साउंड सिस्टम की अनुमति होगी और उसके लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक एडीएम या पुलिस उपायुक्त की अनुमति से अधिकतम 2 घंटे तक ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15-16 के तहत कार्रवाई होगी।

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