भोपाल ।।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने आज की तारीख में 17 साल से अधिक की आयु पूरी कर ली है वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन दे सकता है। उसे दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 साल की आयु पूरी करते ही उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने कहा है कि प्रदेश में 9 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम की शुरूआत हुई। सूची में नाम जुड़वाने के लिए कही भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवायें। परिवार, पास पड़ोस के लोगों को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने, सहित अन्य गतिविधियों के बारे में जागरूक करें।
स्पीड पोस्ट से घर पहुँचेगा वोटर आईडी कार्ड
श्री राजन ने कहा कि मतदाता पहचान-पत्र के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका वोटर आईडी कार्ड स्पीड़ पोस्ट से आपके घर तक पहुँच जाएगा। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के दौरान प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बीएलओ मौजूद रहेंगे।