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Satna : सतना के रामनगर क्षेत्र में मारपीट,वकील समेत 2 लोगों पर 3- 3 महीने की जेल, अदालत ने ठोंका जुर्माना

रामनगर थाना क्षेत्र के हर्रई में हुई मारपीट के मामले में अदालत ने वकील समेत 2 लोगों को 3- 3 माह की कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 5- 5 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम वसूल कर पीड़ित को दिलाने का आदेश भी अदालत ने पारित किया है।प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरपाटन जिला सतना ने मारपीट के मामले में अधिवक्ता ध्रुव कुमार मिश्रा (38) तथा सत्यनारायण मिश्रा (53) दोनों निवासी हर्रई रामनगर को आईपीसी की

धारा 323 व 34 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी अधिवक्ता समेत दोनो आरोपियों को 3- 3 माह के कठोर कारावास तथा 5- 5 सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों से वसूले जाने वाले जुर्माने की रकम से 8 सौ रुपए बतौर प्रतिकार पीड़ित कृष्णा कुमार मिश्रा को दिए जाने का आदेश भी पारित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से पैरवी अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने पैरवी की।अभियोजन के अनुसार 27 दिसंबर 2013 को ग्राम हर्रई में अधिवक्ता ध्रुव कुमार मिश्रा, सत्यनारायण मिश्रा एवं शिव नारायण मिश्रा ने रात के वक्त कृष्णा मिश्रा के घर पहुंच कर गाली गलौज किया था। जब कृष्णा ने बाहर आकर आपत्ति जताई तो तीनों ने मिलकर डंडे से उसकी पिटाई की। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आ कर बीच बचाव किया था। घटना की रिपोर्ट रामनगर थाना में दर्ज कराई गई थी। गौरतलब है कि इसी दिन इसी हर्रई गांव में अधिवक्ता ध्रुव कुमार मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले में कृष्णा मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा एवं नरेंद्र पांडे को बुधवार को इसी अदालत ने 6- 6 माह कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। अब अदालत ने अधिवक्ता को जेल भेजे जाने का आदेश पारित किया है।