Maihar News :धार्मिक नगरी मैहर में 9 से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि मेला(navratri mela) आयोजित हो रहा है। इस अवधि में संपूर्ण नगर पालिक क्षेत्र मैहर अंतर्गत मांस, मछली एवं अंडा के क्रय-विक्रय करने को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी मैहर विकास सिंह ने दंड प्रक्रिया के संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 17 अप्रैल की मध्य रात्रि तक संपूर्ण नगर पालिक क्षेत्र मैहर में मांस, मछली एवं अंडा का क्रय और विक्रय नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।