सतना ।।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत 18 मार्च 2022 शुक्रवार अर्थात् होली (जिस दिन रंग खेला जायेगा) का त्यौहार होने पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से 17
मार्च को रात्रि 11ः30 बजे से 18 मार्च 2022 को सायं 5 बजे तक संपूर्ण सतना जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3, वाईन की फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफ.एल.-9 इकाईयां पूर्णतः बंद रखी जायेंगी। मदिरा दुकानों पर बिक्री पूर्णतः निषेध रहेगी। इस दौरान देशी मदिरा भाण्डागार सतना से प्रदाय पूर्णतः निषेध रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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