गंभीर घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर पाए 5 हजार का अवार्ड,नेक व्यक्तियों के प्रोत्साहन की गुड सेमरिटन योजना

सतना।।सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल या ट्रामा केयर सेंटर में पहुंचाने वाले किसी भी नागरिक को गुड सेमरिटन योजना के तहत 5 हजार रूपये की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र से प्रोत्साहन अवार्ड दिया जाएगा।पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि सडक हादसों में घायलों की मदद करने वाले अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 मंे गुड सेमरिटन ला नामक कानून बनाया था। इसका मुख्य उददेश्य हादसे में मदद करने वाले व्यक्ति को अनावश्यक की पुलिस कार्यवाही से बचाना और सहायता करने वाले नागरिक को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित करना है।

मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नेक व्यक्ति (गुड सेमरिटन) द्वारा सीधा अस्पताल या ट्रामा केयर सेंटर पहुंचाया जाएगा। तो उस व्यक्ति की जानकारी से डॉक्टर द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा। पुलिस द्वारा नेक व्यक्ति का नाम. पता. घटना का विवरण .मोबाइल नंबर आदि की निर्धारित प्रारूप में जानकारी की प्रति गुड सेमरिटन को दी जाएगी। और एक प्रति जिला अप्रेजल कमेटी को भेजी जाएगी। यह कमेटी विचारोंपरांत इस नेक व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र एवं नगद प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेगी। गुड सेमरिटन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में अप्रेजल कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. जिला परिवहन अधिकारी. महाप्रबंधक एमपीआरडीसी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सतना को सदस्य बनाया गया है। जिला यातायात प्रभारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोटरयान सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मदद करने वाले लोगों के प्रोत्साहन के लिए योजना बनाई गई है। मोटरयान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुंचाने और उसकी जान बचाने के लिए प्रोत्साहन अवार्ड दिया जाता है। इस योजना के तहत अवार्ड 5000 रूपये नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल या ट्रामा में पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में डाक्टर स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे। और थाना प्रभारी निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर यातायात थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे।