Voting in the assembly elections will be held on November 17

  • विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी

    सतना,मध्यप्रदेश।। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इनमें मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन का कार्यक्रम भी शामिल है। जारी कार्यक्रमानुसार 17 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद से पूरे प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस आशय की जानकारी सोमवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। इस मौके पर कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक सतना श्री आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मैहर श्री सुधीर अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि पवार, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े एवं रिटर्निंग ऑफीसर श्री नीरज खरे, श्रीमती आरती यादव, श्री एसके गुप्ता सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के जारी कार्यक्रमानुसार 21 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी और 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापसी 2 नवंबर को अपरान्ह 3 बजे तक की जा सकेगी। सतना जिले की 5 विधानसभा सतना, नागौद, रैगांव, रामपुर बघेलान, चित्रकूट और मैहर जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र मैहर और अमरपाटन में मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर 2023 को की जाएगी।

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    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1950 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होने बताया कि संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत 24 घंटे के भीतर शासकीय कार्यालय और परिसर तथा 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक महत्व की सरकारी संपत्तियों से संपत्ति विरुपण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार बिना अनुमति निजी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार की संपत्ति विरुपण की सामग्रियां हटा दी जायेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस सहित शासकीय परिसरों में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी।

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    पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की आवश्यक तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश और आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरुप सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के पालन में सभी राजनैतिक दल और अभ्यर्थी पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें।

     

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