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  • UPI लेन-देन पर लग सकती है लिमिट, RBI से चर्चा कर रहा है NPCI, इस दिन से बदल सकते हैं नियम, जानें

    UPI Transactions Limit: ऑनलाइन लेन-देन के यूपीआई एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। देश की बड़ी आबादी इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन बहुत जल्द इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम UPI भुगतान की सर्विस के लिए एक लिमिट तय कर सकता है। ट्रान्जैशन की सीमा 30 प्रतिशत तक हो सकती है। इस बात की चर्चा फिलहाल NPCI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साथ कर रहा है। एनपीसीआई 31 दिसंबर के बाद इस मामले पर अपना फ़ैसला घोषित कर सकता है।

    नहीं हुआ अब तक कोई फैसला

    बता दें की यूपीआई थर्ड पार्टी द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म है। जिसके लिए एनपीसीआई ने एकाधिकार जोखिम से बचने के लिए इस साल नवंबर में UPI पर 30% लेनदेन सीमा लगाने का प्रस्ताव आरबीआई के सामने रखा था। फिलहाल, आरबीआई ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन चर्चा जारी है।

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    इस महीने NPCI कर सकता है घोषणा

    सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक बैठक भी बुलाई गई है। इस दौरान वित्त मंत्रालय, आरबीआई के सीनियर ऑफिर्स और एनपीसीआई के अधिकारी भी शामिल हुए थे, लेकिन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी तरफ गूगल पे और फोन पे की मार्केट में हिस्सेदारी बढ़कर 80% तक चुकी है। कहा जा रहा है की एनपीसीआई थर्ड पार्टी के ऐप प्रदाताओं के खतरे को देखते हुए और आरबीआई द्वारा मंजूरी मिलने पर इस महीने के अंत यूपीआई लेन-देन को लिमिट करने का फैसला सुना सकता है।

  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका, आरबीआई ने नए खाते खोलने पर रोक लगाई

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैंक में देखी गई “मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न’ यानी सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने से रोक दिया है।

    एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए, आरबीआई ने कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक ने आज, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने से तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।”

    इसी के साथ आरबीआई ने डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नजर आईं ‘सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं’ के बीच उसे नए खाते खोलने से रोक दिया है।  केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया। 

    आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षा  करने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ”पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा।” पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था.

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