PENSION

  • MP Pensioners: एमपी सरकार का पेंशन भोगियों को भी बड़ा तोहफा! महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी

    MP Pensioners Dearness Allowance increased: साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (mp election news) के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कोशिश सभी वर्गों को साधने की है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज की सरकार द्वारा सभी वर्गों को अलग-अलग सौगातें दी जा रही हैं. अब सीएम शिवराज ने पेंशनर्स को लेकर भी बड़ी घोषणा की है. मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. चुनावी साल में सरकार का एक और बड़ा तोहफा. शिवराज सरकार ने पेंशनभोगियों को पेंशन पर महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. अब पेंशनर्स को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. पहले 33 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था. प्रदेश में लगभग 5 लाख पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि से लाभ होगा, छठे वेतनमान के लिए 11% और सातवें वेतनमान के पेंशनभोगियों के लिए 5% की बढ़ोतरी होगी.

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    बता दें कि आगामी चुनावों से पहले, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में भारी वृद्धि की घोषणा की है. महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% कर दिया गया है, जिसमें पिछली 33% की दर से 5 % की वृद्धि हुई है.

    प्रदेश के पांच लाख पेंशनधारियों को होगा फायदा  
    बता दें कि मध्य प्रदेश में पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 500,000 है. छठे वेतनमान के तहत पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 11 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि सातवें वेतनमान के तहत पेंशनभोगियों के डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. यह निर्देश वित्त विभाग ने जारी किया है.

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    सरकार के इस फैसले के चलते, छठे वेतनमान के तहत पेंशनभोगियों को अब 212 प्रतिशत डीए मिलेगा, जबकि सातवें वेतनमान के तहत पेंशनभोगियों को 38 प्रतिशत डीए मिलेगा. बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से लागू होगा.

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  • Pension New Rules: केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कर्मचारियों की लगी लॉटरी!अब बढ़ेगी पेंशन और सैलरी

    Pension and Salary Rules: अगर आप भी अपनी पेंशन और सैलरी (Pension Hike) बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार (Central Government) अब लाखों कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में इजाफा करने जा रही है. साल 2023 में कर्मचारियों की पेंशन में बंपर इजाफा होने वाला है. इसको लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को इस साल मोटा पैसा मिलने वाला है. इस समय पर देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर जंग छिड़ी हुई है. इस बीच सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला ले सकती है.

    पुरानी पेंशन बहाली की चल रही है मांग

    देश भर में इस समय पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेजी से चल रही है. इन सभी मांगों के बीच में सरकार कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी की लिमिट में इजाफा कर सकती है. इस साल सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिनिमम सैलरी को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर सकते हैं.

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    बढ़ जाएगा प्रोविडेंट फंड का योगदान
    आपको बता दें कर्मचारियों की न्यूतनम सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद में पेंशन में भी बंपर इजाफा हो जाएगा. इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने इस लिमिट में इजाफा किया था. फिलहाल नए साल में सरकार एक बार फिर से वेतन बढ़ाने का प्लान बना रही है. सैलरी बढ़ने से पीएफ में योगदान भी बढ़ेगा और साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा.

    कितना बढ़ेगा पीएफ का योगदान
    प्रोविडेंट फंड के योगदान की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर की जाती है, जिसकी वजह से ईपीएस खाते में अधिकतम 1250 रुपये का ही योगदान हो पाता है. अगर सरकार वेतन की सीमा को बढ़ा देती है तो कॉन्ट्रिब्यूशन भी बढ़ जाएगा. सैलरी बढ़ने के बाद में मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 1749 रुपये (21,000 रुपये का 8.33 फीसदी) हो जाएगा.

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  • Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना पर क्या कदम उठाएगी सरकार? फटाफट जानें

    Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर काफी चर्चाएं इन दिनों चल रही हैं. कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपना चुके हैं. इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल है. इन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से शुरू कर दी है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को बंद कर दिया है. वहीं अब केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारों की ओर से पुरानी पेंशन योजना पर क्या कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर अभी भी सवालिया चिह्न बने हुए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना क्या है? MP में सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स ऐप, इस लिंक पर करें क्लिक

    पेंशन योजना
    Old Pension Scheme के तहत सरकारी कर्मचारी को सरकार के जरिए रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है. जब तक कर्मचारी की नौकरी चल रही होती है, उस अवधि के दौरान कर्मचारी के वेतन से पेंशन की राशि नहीं काटी जाती है. हालांकि 2004 में एनडीए सरकार के जरिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी.

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    पुरानी पेंशन योजना
    पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को वर्ष में दो बार महंगाई राहत (DR) के पुनरीक्षण का लाभ मिलता था. पुरानी पेंशन योजना के तहत लास्ट सैलरी का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था.

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    पेंशन
    नियम के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारी ही रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे. ओपीएस के तहत जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) का प्रावधान था. GPF केवल भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है.

  • पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अमरपाटन में कर्मचारियों के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन

    अमरपाटन।।आज पूरे मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
    इसी कड़ी के मध्यप्रदेश संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अमरपाटन के मैहर रोड स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में भी धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया।

    मोर्चा के अध्यक्ष ने जनकरी देते हुए बताया कि आज सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया इसके बाद रामनगर रोड होते हुए पैदल मार्च निकल कर सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग के नारे लगाए गए जिसके पश्चात सभी लोगो ने एकत्रित होकर तहसील को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।
    साथ ही मोर्चा ने कहा कि अगर जल्द मांग पूरी नही की गयो तो प्रदेश स्तर में आंदोलन किया जाएगा।

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में पंजीयन करायेंः 60 वर्ष की आयु से मिलेगी 3 हजार रुपये मासिक पेंशन

    सतना /असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की गई है। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कर्मकार, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है। वह निश्चित अंशदान जमा कर 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रतिमाह 3 हजार रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से लागू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु वर्ग के

    सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मकार पात्र होंगे। योजना में सम्मिलित श्रमिकों को उनकी आयु के आधार पर 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से 200 रुपए अंशदान जमा करना होता है। तत्पश्चात 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3 हजार रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। अंशदान की समान राशि भारत सरकार द्वारा भी जमा की जाएगी।
       

    कौन-कौन ले सकते हैं लाभ – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, ईट भट्टा श्रमिक, मनरेगा के श्रमिक, कृषि श्रमिक, मछुआरे, आयुष्मान भारत के हितग्राही एवं अन्य ऐसे ही श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। योजना में पंजीयन कराकर पेंशन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
      पंजीयन में क्या-क्या जरुरी – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन के लिए आधार आईडी क्रमांक, समग्र आईडी क्रमांक एवं आधार लिंक बैंक खाते का क्रमांक केवल तीन चीजें होना जरूरी है। पंजीयन के समय हितग्राही को अंशदान की राशि नगद जमा करनी होगी। इसके बाद अगले महीने से अंशदान की राशि स्वतः ही खाते से समायोजित होगी।
    13 मार्च तक पेंशन जागरुकता सप्ताह – भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा 7 मार्च से 13 मार्च तक प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना में जोड़ने नामांकन के लिए पेंशन सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह मध्यप्रदेश में लगभग 20 हजार नवीन पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। सप्ताह के दौरान विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं श्रमिक प्रतिनिधियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
    सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में 12 मार्च को शिविर
        प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों के पंजीयन के लिए सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सतना सिविल लाइन कचहरी में 12 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सहायक श्रमायुक्त ने असंगठित क्षेत्र के सतना रहवासी श्रमिकों को आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक अकाउंट विवरण के साथ उपस्थित होकर पंजीयन कराने की अपील की है।

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