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  • MP News :जिले से प्रकाशित समाचार पत्र-पत्रिकाएं प्रतिमाह 20 तारीख तक ही जमा हो सकेंगी

    भोपाल।।जिले से प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं के रिकार्ड संधारण सुनिश्चित करने के लिए जनसम्पर्क विभाग द्वारा 01 नवम्बर 2022 से पंजीयन पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल में कार्य की सुगमता के लिए नई समय-सीमा का निर्धारण किया गया है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के धारा-9 में प्रावधान है कि समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के या अन्य नियतकालिक प्रकाशन के प्रकाशित होने के पश्चात उसकी प्रति यथाशीघ्र जिला जनसम्पर्क कार्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये।

    जिले से प्रकाशित समाचार पत्र-पत्रिकाएं प्रतिमाह 20 तारीख तक ही जमा हो सकेंगी
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    इसके साथ ही एक प्रति आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की पंजीयन शाखा में उपलब्ध कराई जाए। जिले में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र पत्रिकाओं के अंक जमा करने के लिए पोर्टल पर हर माह की दिनांक 20 तारीख तक ही खुला रहेगा। इस तरह से समाचार-पत्र पत्रिकाओं के पूर्व माह के अंक प्रतिमाह 20 तारीख तक कार्य दिवस में ही जमा कराये जा सकेगें। निर्धारित तिथि तक समाचार पत्र की प्रतियां उपलब्ध नहीं होने पर समाचार पत्र को अनियमित माना जाएगा।

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