Mp board exam news

  • Satna News :मंडल की परीक्षाओं में केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को रहेगी मोबाइल की छूट

    सतना, मध्यप्रदेश।। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं में इस बार प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक-एक कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त होंगे। यह प्रतिनिधि मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर प्रतिदिन पेपर निकालने, सेंटर पहुंचने और परीक्षा शुरू होने तक की लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। परीक्षा केन्द्रों पर इन कलेक्टर प्रतिनिधियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी।

    फ़ोटो सतना टाइम्स डॉट इन

    प्रतिनिधि यह भी रिपोर्टिंग करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे।कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षायें अत्यंत सुचिता का महत्वपूर्ण कार्य है। परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने की अफवाह कभी सच साबित नहीं होती है। जांच के दौरान हमेशा ही परीक्षा के प्रश्न पत्र और अफवाह के रियूमरी प्रश्न पत्र अलग-अलग पाये जाते हैं।

    लेकिन प्रश्न पत्र आउट होने की अफवाह परीक्षार्थियों पर बहुत बुरा असर डालती है। फलस्वरुप परीक्षा का रिजल्ट बेहद खराब होता है। कलेक्टर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं की एक महीने की अवधि में पूर्णतया सजगता और सतर्कता से मंडल के निर्देशानुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

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  • MP Board Exam :हाई स्कूल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से

    MP Board Exam Time Table : माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा हाई स्कूल कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाएं 5 फरवरी 2024 से आरंभ हो रही हैं। हाई स्कूल की परीक्षा 5 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।

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    परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। प्रत्येक परीक्षार्थी का उपस्थिति पत्रक की फोटो से मिलान किया जायेगा। प्रवेश पत्र में भी फोटो लगाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी यथा संभव पेयजल की बोतल स्वयं लेकर आएं।

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    कक्षा 10वीं के नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र सोमवार 5 फरवरी को हिंदी का होगा। बुधवार 7 फरवरी को उर्दू तथा शुक्रवार 9 फरवरी को संस्कृत तथा मंगलवार 13 फरवरी को गणित के प्रश्नपत्र होंगे। गुरूवार 15 फरवरी को मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी के प्रश्नपत्र तथा केवल मूकबधिर विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग एवं केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए संगीत की परीक्षा होगी।

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    सोमवार 19 फरवरी को अंग्रेजी तथा गुरूवार 22 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा होगी। सोमवार 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान तथा बुधवार 28 फरवरी को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषयों तथा आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस का प्रश्नपत्र होगा।

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  • Satna News :परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, अनशन करने पर प्रतिबंध

    SATNA NEWS सतना ।।माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षायें 1 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। (अपने क्षेत्र की हर छोड़ी बड़ी खबरें पाने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स(SATNA TIMES) एप) परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रो के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग होने से न्यसेंस पैदा होने की आशंका को ध्यान में रखते हुये जिले में हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की परीक्षाएं सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में कानून व्यवस्था के सुचारु संचालन, सांप्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने तथा शरारती और असामाजिक तत्वों को पूर्णत प्रतिबंधित करने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश पारित किया है।अपने क्षेत्र की हर छोड़ी बड़ी खबरें पाने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स(SATNA TIMES) एप

    जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र/कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ संगठन परीक्षा केंद्र परिसर की सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हडताल, आमरण अनशन नही करेगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा।

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    परीक्षा केंद्रों के परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा में अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

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