Masjid loud speaker

  • Chhatarpur News :मस्जिदों से हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम समाज ने एसपी और एडीएम से की मुलाकात

    Chhatarpur News :सीएम के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देशों का पुलिस द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच मंगलवार को तंजीम अताए मुस्तफा कमेटी के सदर हाजी शहजाद अली के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को और जनसुनवाई में ADM को आवेदन देकर तत्काल कार्रवाई को रुकवाने की मांग की है।

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    लाउडस्पीकर हटाने का उल्लेख नहीं
    कमेटी के सदर हाजी शहजाद अली का कहना है कि सीएम द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहीं भी लाउडस्पीकर हटाने का उल्लेख नहीं है। आदेश में सिर्फ क्षेत्र के आधार पर लाउउस्पीकर की आवाज का पैमाना तय किया गया है, जिसका पालन मस्जिदों में किया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा जबरन मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश है। पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कमेटी ने कार्रवाई रुकवाने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे।

    ADM ने कहा
    संयुक्त मामले में एडीएम नमः शिवाय अरजरिया ने मुस्लिम कमेटी के लोगों से दो टूक शब्दों में कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट और सरकार का आदेश है, अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप न्यायालय जा सकते हैं।

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  • MP News :मंदिर मस्जिद में लाउडस्पीकर बैन..सीएम का बड़ा फ़ैसला

    भोपाल। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मुख्य सचिव वीरा राणा, वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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    इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव और मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम डॉ मोहन ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की कार्य योजना बनाने की बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर फोकस करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।

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    वहीं मध्य प्रदेश के मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दिए है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 13 दिसंबर को आदेश प्राप्त कर धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध रहेगा। नियमित और नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।

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