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  • MP Election 2023: मध्य प्रदेश की अटेर विधानसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान के आदेश, जानें वजह

    MP Election 2023 News: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 21 नवंबर को पुनर्मतदान का आदेश दिया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी. विज्ञप्ति के मुताबिक, किशुपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के अंतर्गत मतदेय संख्या तीन पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे के बीच मतदान होगा. आयोग ने कहा कि मतदाताओं की बीच की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी.

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    विज्ञप्ति के मुताबिक, जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान का आदेश जारी कर दिया गया है. जिले के एक अधिकारी ने कहा कि गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने यहां किशुपुरा में संबंधित मतदेय केंद्र पर 17 नवंबर को मतदान के दौरान वीडियो बनाया था. अटेर से मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अरविंद सिंह भदौरिया का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे से है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ, जिसमें मतदान प्रतिशत 77.15 दर्ज किया गया. मतगणना तीन दिसंबर को होगी. यह मतदान केंद्र भिंड जिले में है.


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    बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत होने के सिलसिले में मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो पुलिस थाने के बाहर अपना धरना रविवार को समाप्त कर दिया.राजनगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)के पदाधिकारियों के साथ झड़प के दौरान एक कार से कुचलकर कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत हो गई थी. सिंह ने शनिवार को पार्टी विधायकों आलोक चतुर्वेदी और विक्रम सिंह के साथ अपना धरना शुरू किया था और पुलिस थाने के बाहर एक तंबू में रात भर रुके थे.


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    बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वी. डी. शर्मा ने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को की गई एक शिकायत में दावा किया कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया और आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम सिंह नाती राजा ने खान की हत्या कर दी.

  • भोपाल में लागू हुई धारा 144, जानें वजह

    Section 144 imposed in Bhopal: भोपाल। मध्य प्रदेश में कल मंगलवार यानि 11 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 11 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। सत्र को देखते हुए विधानसभा के 5 km के क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है जो कि आज से लागू ह गई है। विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसकी अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।

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    Section 144 imposed in Bhopal: इस क्षेत्र में लाठी, डंडा, भाला, पत्थर चाकू और अन्य धारदार हथियार और आग्नेय शास्त्र लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी। सत्र अवधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और धीमी गति से चलने वाले वाहन तांगा, बैलगाड़ी भी प्रतिबंधित रहेंगे। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा इस बाबत आदेश जारी किए हैं। विधासनभा सत्र के दौरान विधानसभा के 5 किमी के दायरे में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंद लगाया गया है।

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