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  • किसानों को लिए खुशखबरी : इस MOBILE APP से किसान कर सकेंगे अपने उत्पाद का विक्रय

    BHOPAL NEWS भोपाल।। किसानों को कृषि उपज विपणन के क्षेत्र में अभिनव कदम उठाते हुए मोबाईल एप के माध्यम से अपनी कृषि उपज का विक्रय अपने घर, खलिहान, गोदाम से कराने की सुविधा प्रदान की गई है। ( SATNA TIMES का App डाऊनलोड करने के लिए क्लिक करें.) सर्वप्रथम किसान अपने एंड्राइड मोबाईल पर प्ले स्टोर में जाकर मंडी बोर्ड भोपाल का मोबाईल एप एमपी फार्म गेट डाउनलोड करना होगा तथा एप इंस्टाल कर कृषक पंजीयन पूर्ण करना होगा।

    फसल विक्रय के समय किसानों को अपनी कृषि उपज के संबंध में मंडी फसल, ग्रेड-किस्म, मात्रा एवं वांछित भाव की जानकारी दर्ज करना होगा।किसानों द्वारा अंकित की गई समस्त जानकारियां चयनित मंडी के पंजीकृत व्यापारियों को प्राप्त हो जाएगी तथा प्रदर्शित होगी। व्यापारी द्वारा फसल की जानकारी एवं बाजार की स्थिति के अनुसार अपनी दरें ऑनलाईन दर्ज की जाएगीं जिसका किसान को एप में मैसेज प्राप्त होगा। जिसके उपरांत आपसी सहमति के आधार पर चयनित स्थल पर कृषि उपज का तौल कार्य होगा। कृषि उपज का तौल कार्य होने के बाद ऑनलाईन सौदा पत्रक एवं भुगतान पत्रक जारी किया जाएगा और शासन, मंडी बोर्ड के नियमानुसार नगर या बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

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    इस प्रकार किसान एमपी फार्म गेट मोबाईल एप के माध्यम से मंडी में आए बिना अपने घर, गोदाम, खलिहान से भी अपनी कृषि उपज का विक्रय कर सकते हैं। इस एप से किसान प्रदेश की मंडियों में विक्रय की जाने वाली उपजों के दैनिक भाव की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों से इस एप को अपने एंड्राइड मोबाईल में इंस्टाल कर राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड की इस अभिनव पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।

  • MP : धान उपार्जन में किसान स्वयं चुन सकेंगे उपार्जन केन्द्र – खाद्य मंत्री

    भोपाल।।राज्य शासन द्वारा खरीफ 2022-23 उपार्जन में नया प्रावधान कर अब किसान को अपनी अनाज के उपार्जन के लिए स्वयं अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार उपार्जन केन्द्र का चुनाव करने की सुविधा दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि किसान को उसकी उपज का मूल्य का भुगतान पीएफएमएस से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। खरीफ 2022-23 में धान के लिये 2040 रूपये प्रति क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) के लिये 2970 प्रति क्विंटल रूपये एवं बाजरा के लिये 2350 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर निर्धारित किया गया है। धान का उपार्जन 28 नवंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक तथा ज्वार-बाजरा का 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक किया जायेगा।

    खाद्य मंत्री ने बताया कि खरीफ उपार्जन 2022-23 की नीतियों में किसानों के हित एवं सुविधा को देखते हुए नए प्रावधान किए गए हैं। अब वृद्ध एवं असक्षम कृषक की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से भी की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर बायोमेट्रिक डिवाइस अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी किए जायेंगे। सत्यापन की व्यवस्था ओटीपी या बायोमेट्रक डिवाईस से की जाएगी। गोदाम स्तरीय केन्द्र पर संस्थाओं द्वारा उपार्जन की व्यवस्था की जा रही है।

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    प्रमुख सचिव खाद्य श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि उपार्जन केन्द्र एवं भंडारण वाले गोदामों का तीन बार, उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व, उपार्जन के दौरान एवं उपार्जन समाप्त होने पर निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में कम वर्षा होने से गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान का पंजीयन एवं पैदावार कुछ कम रही है।

  • MP : बैंक खाते में आधार संख्या लिंक होने पर ही मिलेगी उपार्जन की राशि

    भोपाल।।खरीफ फसल के लिए धान तथा अन्य अनाजों का उपार्जन पंजीकृत किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। किसानों से खरीदे गए धान तथा अन्य अनाजों की राशि का भुगतान उनके द्वारा पंजीयन में दर्ज बैंक खाते में किया जाएगा। इन बैंक खातों में आधार संख्या दर्ज होना अनिवार्य है। बैंक खाते में आधार संख्या लिंक न होने पर उपार्जन की राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा।

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    जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं अन्य अनाजों के उपार्जन में भुगतान के लिए बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन कराने वाले सभी किसान बैंक खाते में आधार सीडिंग अवश्य कराएं। किसानों के फसल विक्रय के लिए पंजीयन में दिए गए कम से कम एक बैंक खाते में आधार लिंक होना अनिवार्य है।

  • MP : नरवाई जलाने पर किया जायेगा अर्थदंड अधिरोपित

    भोपाल।।पर्यावरण सुरक्षा हेतु ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) 1981 अंतर्गत प्रदेश में फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिसके परिपालन में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा नरवाई से होने वाली आगजनित घटनाओं को रोकने हेतु जिले में नरवाई जलाने को प्रतिबंधित करने निर्देश दिये गये हैं।

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    उप संचालक कृषि अहिरवार ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सेटेलाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट अनुसार विगत दिवसों से जिले में पराली जलाने की घटनाएं रिकार्ड की गई है।

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    कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने स्तर से क्षेत्रीय पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित कृषक के ऊपर तत्काल पात्रता अनुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछित तत्वों पर पृथक से दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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