Hukka lounge

  • नए साल की पार्टी से पहले MP में नशे पर सख्ती, हुक्का बार चलाने पर होगी 3 साल की जेल!

    मध्यप्रदेश में नशे पर लगाम लगाने की कवायद जारी है। नए साल के जश्न से पहले मध्यप्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो गई है। इसी कड़ी में हुक्का बार चलाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान और सजा के साथ एक लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। भोजनालय, आवासीय होटल, रेस्तरां में भी हुक्का नहीं परोस सकेंगे। इस संबंध में एमपी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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    राज्य सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लाई थी। इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आरोपी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है।

    संशोधित अधिनियम के अनुसार आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय,लोक मनोरंजन के ऐसे संस्थान जहां राज्य सरकार शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा वहां हुक्का बार संचालित नहीं किया जाएंगे.

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  • Hukka Lounge : नशे को लेकर सरकार का बड़ा कदम : हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित, तत्काल प्रभाव से होगा लागू

    रायपुर. प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुए राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है. हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं. संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

    प्रदेश के विभिन्न भोजनालय, होटल, रेस्टॉरेन्ट आदि सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवरयुक्त सामग्री के अलावा तम्बाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग किये जाने से युवा पीढ़ी सहित आमजन आकर्षित होकर अपने स्वास्थ्य का नुकसान करने की जानकारी मिल रही थी. इन हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस अवैध गतिविधि पर संज्ञान लेते हुये हुक्का बारों पर कठोर कार्रवाई करने और समस्त हुक्का बारों को बंद किये जाने के निर्देश दिये गये थे. मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में पुलिस विभाग द्वारा समस्त हुक्का बारों पर कठोर कार्रवाई की गई और प्रदेश के समस्त हुक्का बारों को बंद कराया गया.

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा निर्देश दिया गया कि उपरोक्त अधिनियम में वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जरुरी संशोधन किया जाएं, ताकि युवा पीढ़ी इस प्रकार के नशे की आदि ना हो सकें. निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार के “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003’’ में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किया गया. अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद सक्षम अनुमति प्राप्त की गई. छत्तीसगढ़ राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 को अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया.

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