FIR lodged against the seller of government fair price shop

  • Maihar News :राशन वितरण में हेराफेरी, शासकीय उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज

    मैहर, मध्यप्रदेश।।मैहर जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान लटागांव में उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर पीओएस मशीन में उनके अंगुली छाप सत्यापन के बाद खाद्यान्न का वितरण नहीं कर हेराफेरी करने पर विक्रेता संतोष त्रिपाठी के विरुद्ध बदेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

    राशन दुकान लटागांव के विक्रेता के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज
    राशन दुकान लटागांव के विक्रेता के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज – Satna Times

    कलेक्टर मैहर रानी बाटड को इस संबंध की शिकायत मिलने पर जिला खाद्य अधिकारी केएस भदौरिया को राशन दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने समिति प्रबंधक लटागांव के साथ आरोपी की मौजूदगी में राशन दुकान लटागांव में संग्रहित खाद्य सामग्री का स्टाक सत्यापन किया और उपभोक्ताओं के बयान लिपिबद्ध किये।



    जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता संतोष त्रिपाठी द्वारा घर-घर जाकर उपभोक्ताओं के फिंगर सत्यापन पीओएस मशीन पर किए हैं। लेकिन सामग्री का वितरण नहीं कर कूटरचित रूप से ऑनलाइन 247 क्विंटल गेहूं, 371 क्विंटल चावल, 2.59 क्विंटल शक्कर एवं 21 क्विंटल नमक का वितरण दर्शाया गया।उचित मूल्य की दुकान के स्टाक सत्यापन में 180 क्विंटल गेहूं, 93 क्विंटल चावल, 12 क्विंटल शक्कर, 10 क्विंटल मूंग का स्टॉक भी कम पाया गया।



    इस तरह विक्रेता द्वारा लगभग 30 लाख 25 हजार 409 रुपए मूल्य के 993 क्विंटल खाद्यान्न का मिथ्या वितरण और खाद्यान्न की हेराफेरी स्वलाभ के लिए किया जाना पाया गया। आरोपी राशन दुकान के विक्रेता संतोष त्रिपाठी द्वारा गंभीर अनियमितता एवं स्वलाभ के लिए की गई शासन से धोखाधड़ी पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का आग्रह किया गया था। जिसके अनुसार जिला खाद्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर मैहर जिले के बदेरा थाने में आरोपी संतोष त्रिपाठी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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