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  • Satna News :परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, अनशन करने पर प्रतिबंध

    SATNA NEWS सतना ।।माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षायें 1 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। (अपने क्षेत्र की हर छोड़ी बड़ी खबरें पाने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स(SATNA TIMES) एप) परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रो के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग होने से न्यसेंस पैदा होने की आशंका को ध्यान में रखते हुये जिले में हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल की परीक्षाएं सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में कानून व्यवस्था के सुचारु संचालन, सांप्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने तथा शरारती और असामाजिक तत्वों को पूर्णत प्रतिबंधित करने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश पारित किया है।अपने क्षेत्र की हर छोड़ी बड़ी खबरें पाने के लिए डाऊनलोड करें सतना टाइम्स(SATNA TIMES) एप

    जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र/कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ संगठन परीक्षा केंद्र परिसर की सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हडताल, आमरण अनशन नही करेगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा।

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    परीक्षा केंद्रों के परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा में अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

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  • Rewa News:स्वाइन फीवर से 2098 सुअर की हुई मौत,रीवा शहर में धारा 144 लागू,जानिए क्या है पूरा मामला ?

    रीवा. अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर शहर में तेजी से फैल रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में सूअर मर रहे हैं। पिछले दो सप्ताह के दौरान 2098 सूअरों के मौतों की जानकारी सामने आई है। बुधवार को नगर निगम की टीम ने 70 सूअरों का निस्तारण कराया है। इसके एक दिन पहले तक 2028 सूअर मरे थी।

    प्रशासन ने रेड जोन में संक्रमित सूअरों को इंजेक्शन देकर मारने का अभियान शुरू किया है। रतहरा की बंसल बस्ती में दो दिन में 15 सूअर मारे गए है। यह वायरस अभी सिर्फ रीवा में ही फैला हुआ है। लिहाजा, भोपाल से संक्रमित सूअर मारने के लिए इंजेक्शन की खेप भेजी गई है।

    कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर रीवा शहर के साथ पूरे जिले में सूअरों की खरीदी-बिक्री व परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर की जांच के लिए अधिकारियों व चिकित्सकों की टीमें तैनात की हैं। जहां पर अधिक संख्या में सूअरों की मौत हुई है, वहां रेड जोन घोषित कर एक किमी के दायरे के सूअर मारने के लिए मुहिम छेड़ी है।

    कलेक्टर ने मुआवजे की भी घोषणा की है। यह मुआवजा केवल उन्हीं पशु पालकों को दिया जाएगा, जिनके सूअरों को इंजेक्शन देकर मारने का कार्य होगा। मुआवजे की रकम वजन के आधार पर तय की गई है। एक क्विंटल तक के सूअर पर पंद्रह हजार रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। स्वयं से मरने वालों के पशुपालकों को अभी किसी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है।

    फिर से भेजा जाएगा सैम्पल
    शहर के कई हिस्सों में सूअरों की मौतें हो रही हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों से सेंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि संबंधित क्षेत्र में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होगी तो नए सिरे से रेड जोन बनाकर इंजेक्शन देकर मारने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बताया गया है कि कई स्थानों पर नालों और नदियों के किनारे बड़ी संख्या में सूअरों की मौत हुई है। इसकी जानकारी नगर निगम को भी समय पर नहीं हो पा रही है। संजयगांधी अस्पताल के आसपास भी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं।

    उप संचालक पशु चिकित्सा रीवा डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चलते सूअरों की मौतें तेजी से हुई हैं लेकिन अब इसकी गति कुछ कम हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर नियंत्रण पाएंगे। इंजेक्शन देकर किलिंग का कार्य भी चल रहा है। नए सेंपल फिर जांच के लिए भेज रहे हैं, पुष्टि के बाद अगला कदम उठाया जाएगा।

  • SATNA TIMES : परीक्षा केन्द्रो के परिसर में 200 मीटर तक लागू रहेगी धारा-144

    सतना ।।माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षायें जिले में 96 परीक्षा केन्द्रो पर 17 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च तक निरंतर संचालित हो रही हैं।

    कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने परीक्षा केन्द्रों एवं केन्द्रो के परिसर और आसपास असामाजिक व्यक्तियों द्वारा न्यूसेंस पैदा करने की आशंका के दृष्टिगत भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रो एवं परीक्षा केन्द्रो के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र या कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ या संगठन उपर्युक्त उल्लेखित परिसरों की सीमा सें 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन नहीं करेंगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा। उल्लेखित परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा के अंदर अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया हैं। इस संबंध में माननीय सर्वाच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 12 मार्च 2022 की मध्य रात्रि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

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