सिंगरौली, मध्यप्रदेश।। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव बिगुल शनिवार की अपरहान्य 3 बज गया है। जिले में आर्दश आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। जिले भर में धारा 144 लागू कर सभी शस्त्र लायसेंसों को निरस्त कर दिया गया है। जिले में कुल मतदाताओ की संख्या 7 लाख 10 हजार 856 मतदाता 817 मतदान केन्द्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने मीडिया कर्मियों को निर्वाचन से संबंधित दिशा निर्देशो से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहित लागू की है। पूरे प्रदेश के भाति सिंगरौली जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर ने बताया कि हमारा जिला सीधी संसदीय क्षेत्र में आता है। सीधी-सिंगरौली क्षेत्र में मतदान प्रथम चरण 19 अप्रैल को होगा इसके लिए । कलेक्टर ने आगे बताया सिंगरौली जिले में कुल मतदाताओ की संख्या 7 लाख 10 हजार 856 मतदाता 817 मतदान केन्द्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल पुरूष मतदाताओं की सख्या 1 लाख 69 हजार 164 महिला मतदाताओं की संख्या 3 लाख 41 हजार 685 तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 7 सर्विस मतदाताओं की सख्या 125 है। जिले में जेन्डर रेसियो 926 है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या 11 हजार 131 तथा सीनियर सीटीजन 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 4 हजार 37 है। कलेक्टर ने बताया कि सीधी संसदीय क्षेत्र में 20 मार्च को अधीसूचना जारी होगी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च निर्धारित की गई है। तथा नामांकन पत्रो की जॉच 28 मार्च को की जायेगी। अभ्यार्थी 30 मार्च तक नामांकन वापस कर सकते है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान 19 अप्रैल कराया जायेगा। तथा मतगणना 4 जून को की जायेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
जिसमे आप सब की सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचरण संहित का कड़ाई से पालन किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद झा, संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार पाण्डेय समेत अन्य मौजूद रहे।
जिले में धारा 144 प्रभावशील
लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमो की घोषणा के फलस्वरूप संम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सिंगरौली में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहित प्रभावशील हो गर्इ है। लोकसभा निर्वाचन के परिपेक्ष्य में चुनाव प्रचार-प्रसार रैली आमसभा का आयोजन उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं के सिंगरौली जिले के अंदर किया जायगा। इस दौरान विभन्न राजनैतिक दलो उम्मीदवारों के मध्य विवाद होने की अशंका है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने के लिए जनहित में प्रतिंबधात्मक कार्रवाई किये जाने के पर्याप्त आधार पाये जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के प्रावधानो के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि इस आदेश के प्रभावशील रहने तक कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जूलूश रैलिया आमसभा का आयोजन न करें।
जगह-जगह की हटाई गई होल्डिंगे
संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम सिंगरौली के द्वारा नगरीय क्षेत्र में लगे राजनैतिकदलों एवं शासन की योजनाओं संबंधी लगे होल्डिंगों को दोपहर से ही हटाने का कार्य जोर-शोर से शुरू कर दिया गया है। जहां देर शाम तक यह कार्रवाई चलती रही।