Singrauli : नाबालिग से रेप करने वाले दुष्कर्मी को ताजिंदगी उम्रकैद

सिंगरौली ।। विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 मुख्यालय बैढऩ के पीठासीन अधिकारी वारीन्द्र कुमार तिवारी के द्वारा एक सनसनीखेज मामले में दुष्कृत्य निजी सुरक्षा गार्ड आरोपी को ताजिंदगी उम्रकैद का फैसला सुनाया गया है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 20-20 एवं 1 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी 2021 को 10.30 बजे के मध्य एसबीआई कालोनी बैढऩ आरोपी किशोरी को टीवी दिखाने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर दुष्कृत्य की वारदात को अंजाम दिया था।

मामले की सूचना मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक प्रियंका पाण्डेय तत्कालीन महिला सुरक्षा शाखा सिंगरौली ने मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना बैढऩ में धारा 376 ए बी, 342 भादंवि, 5, 6 पाक्सो एक् एवं 3 (2) (व्ही) एससी, एसटी एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी श्याम सिंह बघेल को घटना दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया था। मामले की संपूर्ण विवेचना में तत्कालीन डीएसपी प्रियंका पाण्डेय महिला सुरक्षा शाखा सिंगरौली के साथ उप निरीक्षक रामजी शर्मा थाना बैढऩ, प्रधान आरक्षक आशीष बागरी, महिला सुरक्षा शाखा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेष न्यायालय ने मामले में सुनवाई पश्चात पीडि़ता के कथन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो वारीन्द्र कुमार तिवारी के न्यायालय में अभियुक्त श्याम सिंह बघेल पुत्र स्व.हरपाल सिंह बघेल उम्र 49 वर्ष निवासी धनखेर थाना सिविल लाईन सतना, हाल निवासी एस.बी.आई.कालोनी बैढऩा, थाना बैढऩ को 5 (एम)/6 अधिनियम, 2012 के अधीन ताजिंदगी आजीवन (शेष जीवन काल) के लिए सश्रम कारावास सहित 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा का फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 3 (2)(व्ही) अधिनियम 1989 के अधीन भी आजीवन सश्रम कारावास सहित 20 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का दण्डादेश पारित किया। न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि की धारा 342 के तहत भी 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। राज्य की ओर से उक्त मामले की पैरवी एडीपीओ आनंद कमलापुरी ने किया है। वहीं अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता अनिल सिंह गहरवार ने किया था।