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MP Shahdol News : शहडोल में 144 धारा लागू, पढ़ें क्‍या है पूरा मामला

Shahdol News :शहडोल।। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वंदना वैद्य ने बच्चों को दागने, झाड़ फूंक करने, टोना टोटका जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रति जागरूकता लाने तथा प्रतिबंधित करने की दृष्टि से कार्रवाई के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। आदेश में कहा है कि ग्रामसभा में दागना प्रथा रोकने के लिए विशेष बैठक करके प्रस्ताव पारित किया जायेगा एवं रोकथाम पर चर्चा करते हुए शपथ दिलाया जाएगी।साथ ही प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है। आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता नोडल अधिकारी होंगे।

आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता अपने विभागीय गतिविधियों के तहत डोर-टू-डोर जाकर दागने की प्रथा जैसी कुरीतियों पर चेतना जगाएंगी।गांव में ऐसी दाईयों को चिन्हित कर जो कि दागने का कार्य करते है, उन्हे इसे कानूनी अपराध बताते हुये इस प्रथा को बंद करने की समझाईस देगी। आदेश में कहा गया है, बाजार हाट एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसका प्रचार-प्रसार करते हुए पूरी तहर प्रतिबंधित हो ऐसा प्रयास करेगें।गांव में कोटवार से डुग्गी पिटवाकर मुनादी कराई जाए।कलेक्टर ने आदेश में यह भी कहा है कि सभी विभाग प्रमुख जिले में दगना जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले अमले को प्रोत्साहित करेंगे।अब टीएल की बैठक में विभागवार किए गए कार्यो की समीक्षा के साथ इसकी भी समीक्षा की जावेगी। सभी विभाग प्रमुख मैदानी स्तर के कर्मचारियों से जानकारी लेकर बैठक में आएंगे।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिलेकी भौगोलिक सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल, आवासीय परिसर एवं अन्य किसी परिसर में बच्चों को गर्म सलाख से दागने की इस कुप्रथा अपनाएगा और किसी को प्रेरित भी नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में परिसर के स्वामी, प्रबंधक एवं संचालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी । इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाना लोकहित में होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

सतना टाइम्स न्यूज डेस्क

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