सतना अदालत में झूठी गवाही देने पर सुनाई 1 साल की सजा,जाने पूरा मामला।

Satna times: झूठ बोल कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश गवाह को भारी पड़ गई। सतना अदालत ने झूठ बोलने पर गवाह को एक साल के कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार ने मिथ्या साक्ष्य के मामले के आरोपी राजेश प्रसाद कुशवाहा पिता भूरा कुशवाहा 46 साल निवासी हरदुआ तिघरा तहसील बिरसिंहपुर सतना को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दोषी करार दिया है। जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की कैद और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा प्रकरण में अभियोजन की

अदालत ने राजेश प्रसाद कुशवाहा को खुद को निरक्षर बताए जाने और झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर गुमराह करने के मामले में उसे दोषी करार दिया और दंडादेश पारित कर दिया।