SATNA TIMES : परीक्षा केन्द्रो के परिसर में 200 मीटर तक लागू रहेगी धारा-144

सतना ।।माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षायें जिले में 96 परीक्षा केन्द्रो पर 17 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च तक निरंतर संचालित हो रही हैं।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने परीक्षा केन्द्रों एवं केन्द्रो के परिसर और आसपास असामाजिक व्यक्तियों द्वारा न्यूसेंस पैदा करने की आशंका के दृष्टिगत भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रो एवं परीक्षा केन्द्रो के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र या कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ या संगठन उपर्युक्त उल्लेखित परिसरों की सीमा सें 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन नहीं करेंगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा। उल्लेखित परिसरों तथा संपूर्ण जिला की सीमा के अंदर अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया हैं। इस संबंध में माननीय सर्वाच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 12 मार्च 2022 की मध्य रात्रि तक संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।