मध्यप्रदेशविंध्यसतनाहिंदी न्यूज

Satna Times News : आर्थिक तंगी से जूझ रहे मोटर मालिकों को मिली राहत,मोटरयान कर तथा शास्ति की राशि में भुगतान में छूट देने ‘‘सरल समाधान योजना’’ लागू

सतना ।।कोरोना काल की विषम परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के कारणों से परेशान रहे मोटर मालिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य शासन के परिवहन विभाग ने मोटर मालिकों को राहत देने मोटरयान कर तथा शास्ति की राशि एकमुश्त भुगतान करने पर छूट देने की ‘‘सरल समाधान योजना’’ लागू की है। इस योजना के तहत जारी अधिसूचना की तिथि 30 सितंबर 2022 तक वाहन पर बकाया मोटरयान कर और शास्ति की राशि एकमुश्त जमा कर देने पर शास्ति की राशि पूर्ण रूप से छूट मिल जाएगी। योजना की शर्त के मुताबिक संपूर्ण राशि एकमुश्त जमा करानी होगी। इसके उपरांत शास्ति की राशि में छूट के साथ मूल बकाया कर की राशि में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।


अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि अनेक मोटर मालिक कोरोना के समय और आर्थिक तंगी से मोटरयान कर और शास्ति की राशि जमा नहीं कर पाए हैं। जिसके फलस्वरूप वाहन पर बकाया कर होने से उन्हें परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जा सकते। वाहनों के दस्तावेज नहीं बन पाने से वाहन का संचालन और उनकी आजीविका पर भी असर पड़ा है। राज्य शासन की सरल समाधान योजना के तहत ऐसे मोटर मालिक अपना बकाया मोटरयान कर और शास्ति की राशि एकमुश्त जमा कर मूल कर की राशि में निर्धारित छूट और शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट लेकर अपना व्यवसाय पुनः शुरू कर सकते हैं।

यह भी पढ़े – Satna Times News : मैहर के खैरा गांव में चला सीएम शिवराज का बुल्डोजर, महिला की साड़ी उतारकर गांव में घूमाने वाले आरोपियों के गिराए घर

राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में पंजीकृत समस्त प्रवर्गों एवं आयु सीमा के मोटरयानों को अधिसूचना के प्रकाशन 30 सितंबर 2022 तक बकाया मोटरयान कर तथा शास्ति की राशि का भुगतान 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त करने पर शास्ति की राशि पर पूर्णतया छूट और बकाया मोटरयान की राशि पर विभिन्न श्रेणियों के क्रमशः 10 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

यह भी पढ़े – ED Raid: ईडी की बड़ी कार्रवाई, उपसचिव सौम्या चौरसिया समेत कई अफसरों के घर छापे

वाहनों की आयु सीमा के अनुसार अधिसूचना जारी दिनांक को 5 वर्ष तक के पुराने पंजीकृत वाहनों पर 10 प्रतिशत, 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने पंजीकृत वाहनों पर 20 प्रतिशत, 10 से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों पर 30 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों (जिनके वाहन स्वामी उक्त वाहन का स्वेच्छा से पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं) पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

JAYDEV VISHWAKARMA

पत्रकारिता में 4 साल से कार्यरत। सामाजिक सरोकार, सकारात्मक मुद्दों, राजनीतिक, स्वास्थ्य व आमजन से जुड़े विषयों पर खबर लिखने का अनुभव। Founder & Ceo - Satna Times

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button