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हजारों कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, हाई कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ, नवंबर से होगा भुगतान

हाईकोर्ट ने 6th-7th pay commission कर्मचारियों (Employees-pensioners) को बड़ी राहत दी है। दरअसल 86 हजार से अधिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA Hike) का लाभ मिलेगा। शनिवार को अपने बड़े फैसले में हाईकोर्ट (High court) ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को बढे हुए महंगाई भत्ता नवंबर 2022 से उपलब्ध कराया जाए। वहीं हजारों कर्मचारियों को नवंबर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे उनकी सैलरी में बंपर वृद्धि देखी जाएगी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। जिसमें नवंबर 2022 तक 86000 कर्मचारियों को बढे हुए महंगाई भत्ते वेतन का लाभ सुनिश्चित करने को कहा गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य भर में परिवहन निगम द्वारा हजारों बसों का संचालन किया जा रहा है।

उनके साथ भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा कि दूसरे विभागों के कर्मचारियों को बढे हुए डीए का लाभ दिया जा रहा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा इसके लिए सकारात्मक जवाब पेश किए गए। वहीं राज्य शासन की तरफ से उत्तर दिया गया कि राज्य परिवहन निगम की तुलना में अन्य विभागों के कर्मचारियों की संख्या कम है। ऐसे में उन्हें बढे हुए DA का लाभ देने में खर्च 81 करोड़ रुपए अधिक होगा।

जिस पर अदालत ने कहा कि यह भेदभाव का स्पष्ट मामला है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन द्वारा दिए गए उत्तर का कोई औचित्य नहीं है और भेदभाव पूर्ण रवैया का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होना लाजमी है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 86000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढे हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। 86000 एक रिटायर्ड कर्मचारियों में 66000 पेंशनभोगी जबकि 20000 पारिवारिक पेंशन भोगी शामिल है।

अधिवक्ता ने कहा कि राज्य परिवहन निगम के पेंशन भोगियों को बढे हुए डीए के भुगतान से वंचित नहीं रखा जा सकता है, यह भेदभाव करने जैसा होगा जबकि रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों की तरफ से ऐसा रवैया अपनाया जाना भी बेहद अनुचित कार्य है। न्यायमूर्ति के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा परिवहन निगम रिटायर्ड कर्मचारियों को बढे हुए महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने 2 महीने की मोहलत दी है।

वहीँ अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता देने के बाद भी परिवहन निगम कर्मचारी पेंशनकर्मी की स्थिति और कामकाज हालात में सुधार नजर नहीं आ रहे हैं। न्यायमूर्ति जे सत्यनारायण प्रसाद ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा है कि इतिहास और वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि परिवहन निगम के कामकाज में सुधार नहीं है।

सतना टाइम्स न्यूज डेस्क

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