सतना ।।दीपावली पर्व के अवसर पर सतना शहर में पटाखा एवं आतिशबाजी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं की दुकानें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-2 के मैदान में सुरक्षित रूप से लगाई जाएंगी। सतना नगर एवं जिले के तहसील स्तरीय नगरों में लगाई जाने वाली पटाखा दुकानों, बिक्री एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में कार्यपालिक दंडाधिकारी सुरेश जादव की उपस्थिति में शुक्रवार को संपन्न बैठक में फुटकर बिक्री दुकानों में विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
सभी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग स्तर पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर लगने वाली पटाखा दुकानों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित स्थल, दुकाने उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। शासन के निर्देशों के मुताबिक अस्थाई पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सतना शहर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-2 के प्रांगण में अस्थाई रूप से बनाई जाने वाली पटाखा दुकानों में विद्युत व्यवस्था, सफाई, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सुरक्षात्मक रूप से दुकानों की दूरी और रेत बाल्टी आदि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी।
सभी अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार अनुज्ञप्ति जारी करने में दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। प्रत्येक दुकानदार सावधानी बरतने के साथ दो-दो बाल्टियों में पानी, रेत एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रखेंगे। नियत स्थान अथवा नियत अवधि के अलावा आतिशबाजी पटाखा विक्रय करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अस्थाई दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी और एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रहेंगी।
किसी दुकान से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्र में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा तथा दुकानों में प्रकाश के लिए खुली बिजली बत्ती, गैस, तेल लैंप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पटाखा लाइसेंस धारियों को विस्फोटक अधिनियम का पालन दृढ़तापूर्वक करना होगा। इस मौके पर पटाखा व्यापारी संघ के पदाधिकारी एवं आतिशबाजी पटाखा विक्रेता भी उपस्थित थे।