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Satna News : मुआवजे की मांग को लेकर टावर पर चढ़े किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सतना।।मामला सतना जिले का है जहाँ फरियादी पराग चंद्रवार पिता द्वारका प्रसाद चंद्रवार उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम मिरेगांव तहसील लालबर्रा थाना लालबर्रा जिला बालाघाट हाल उप महाप्रबंधक पावरग्रिड लालपुर पोस्ट सितपुरा थाना नागौद जिला सतना ( म.प्र.) का थाना उपस्थित आकर एक किता टाइप शुदा स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र ग्राम अतरवेदिया खुर्द /पिथौराबाद में हाइटेंशन टावर पर अवैध रुप से चढे हुए किसानों के खिलाफ अपराध पंजीबद्द करने के संबंध में पेश किया।

कि पावरग्रिड कर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड(भारत सरकार का उद्दम) की पारेषण लाइनें जिला सतना की विभिन्न तहसीलों से होकर गुजर रही है ,यह लाइनें अति उच्च क्षमता की लाइनें है कि भारतीय ग्रिड को स्थिरता प्रदान करती हैं,एवं इनमें कई एम्पियर करंट निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है जो कि राष्ट्रहित के लिये बिजली की आपूर्ति करता है । पावरग्रिड की 765000 बोल्ट की हाई वोल्टेज टावर क्रमांक 722 पर पांच ब्यक्ति दिनांक 15.11.2022 से चढ़ गये हैं ये पांचों ब्यक्ति निम्न हैं-1. रामनाथ कोल पिता स्व.बृजलाल कोल उम्र 62 वर्ष निवासी अतरवेदिया खुर्द थाना नागौद जिला सतना , 2. मातादीन कोल पिता सिद्द कोल उम्र 42 वर्ष निवासी लालपुर थाना नागौद जिला सतना ,3. रजनीश कुशवाहा पिता प्रेमचंद कुशवाहा उम्र 27 वर्ष निवासी अतरवेदिया खुर्द थाना नागौद जिला सतना, 4.धर्मेन्द्र कुशवाहा पिता द्वारिका कुशवाहा उम्र 39 वर्ष निवासी धनेह थाना उचेहरा जिला सतना ,5. शिवकुमार कुशवाहा पिता सोनेलाल कुशवाहा उम्र 33 वर्ष निवासी अतरवेदिया खुर्द थाना नागौद जिला सतना जिस लाइन में ये ब्यक्ति चढ़े हैं उसमें 765000 वोल्ट की हाई वोल्टेज की बिजली का प्रवाह निरन्तनीय चालू है।

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तथा इन लाइनों में बिना परमीशन या ट्रेनिंग के चड़ना अवैध एवं गैरकानूनी है क्योंकि, इन ब्यक्तियों के हाई वोल्टेज क्षेत्र के नजदीक आ जाने से कभी भी कोई अप्रिय घटना जैसे टावर से गिरना ,बेहोश होना आदि यदि घटित होती है तो उसकी जवाबदारी संबंधित ब्यक्तियों की ही होगी विभाग की नहीं होगी । जहां तक संबंधित ब्यक्तियों की मांगो/समस्या का प्रश्न है तो उस संबंध का मामला माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है जिसका WP NO.9744 of 2022 है जो लंबित है जिसमें रामनाथ कोल जो खुद टावर में चढा है पक्षकार है माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के निराकरण के पश्चात आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी । पावरग्रिड भारत सरकार का उद्यम है।

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जो भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 एवं भारतीय तार अधिनियम अंतर्गत TELEGRAPH AUTHORITY है उसी अनुसार अपने पारेषण कार्य का निर्वाह करती है । THE PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT 1984 के आधार पर पावर ग्रिड के टावर/संपत्ति आदि का अनाधिकृत दुरुपयोग एवं इसको क्षति पहुंचाना गैर कानूनी है । अतः इन पांचो ब्यक्ति रामनाथ कोल ,मातादीन कोल ,रजनीश कुशवाहा,धर्मेन्द्र कुशवाहा एवं शिवकुमार कुशवाहा पर THE PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT 1984 की धारा 3 एवं भा.द.वि.की धारा 141,268,336,441,506 के तहत पंजीकृत किया जाय साथ ही इनको उकसाने वाले ब्यक्तियों पर भी कानूनी कार्यवाही की जाये । फरियादी की रिपोर्ट पर से रामनाथ कोल ,मातादीन कोल ,रजनीश कुशवाहा,धर्मेन्द्र कुशवाहा एवं शिवकुमार कुशवाहा के विरुद्द अपराध धारा THE PREVENTION OF DAMAGE TO PUBLIC PROPERTY ACT 1984 की धारा 3 एवं 141,268,336,441,506 भादवि. का घटित होना पाये जाने पर से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया है ।

JAYDEV VISHWAKARMA

पत्रकारिता में 4 साल से कार्यरत। सामाजिक सरोकार, सकारात्मक मुद्दों, राजनीतिक, स्वास्थ्य व आमजन से जुड़े विषयों पर खबर लिखने का अनुभव। Founder & Ceo - Satna Times

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