क्रिसमस को लेकर MP में नया आदेश जारी! बच्चों को ‘सांता क्लॉज’ बनाया तो स्कूलों पर होगी कार्रवाई!
Christmas 2023: क्रिसमस का त्यौहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. खासकर स्कूलों में क्रिसमस (Christmas)के मौके पर बच्चे सांता क्लॉज (Santa Claus) और क्रिसमस ट्री की वेशभूषा पहनकर पहुंचते हैं. लेकिन अब इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने एक फरमान जारी कर दिया है. अब स्कूलों में इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करने से पहले अनुमति लेना होगा.
शाजापुर जिला शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया है कि आगामी समय में जो भी निजी स्कूल में क्रिसमस त्यौहार पर बच्चो्ं को सांता क्लॉज बनाने से पहले बच्चों के माता-पिता से लिखित में अनुमति लेना होगी.
स्कूलों पर होगा एक्शन!
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई स्कूल प्रबंधन बिना माता-पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग का यह पत्र जिले के सभी निजी स्कूलों के लिए जारी किया गया है.
इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है. कि आयोजन में त्यौहार विशेष की वेशभूषा पहनाकर बच्चों को जबरदस्ती बनाया जाता है, जिससे कई बार अप्रिय स्थिति बन जाती है. बता दें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है. इससे पहले शाजापुर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को ये फरमान जारी किया गया है.
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