सतना।।राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत शनिवार को जिला चिकित्सालय सतना के परिसर में खुलें में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना डॉ एल.के. तिवारी ने बताया कि कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार ज़िला चिकित्सालय सतना में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 23 व्यक्तियों पर कुल 2440 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई है।
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इसके साथ ही धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को तंबाकू एवं तंबाकू के विभिन्न उत्पादों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करने की समझाइश दी गई। चालानी कार्यवाही में सिविल सर्जन डॉ केएल सूर्यवंशी, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. प्रदीप गौतम, डॉ देवेंद्र पटेल, डॉ विजेयता राजपूत एवं ज़िला अस्पताल के स्टाफ का योगदान रहा। नोडल अधिकारी डॉ प्रदीप गौतम ने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थान स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।