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MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: नगरीय विकास के लिए ₹500 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत, CM मोहन यादव ने दी मंजूरी

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के विकास कार्यों को गति देने के लिए डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद ...

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| सतना टाइम्स

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के विकास कार्यों को गति देने के लिए डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना को अब वर्ष 2026-27 तक जारी रखने के साथ-साथ अतिरिक्त ₹500 करोड़ की राशि को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

Mp cabinet approves 500 crore urban development conditions for transport sub inspector recruitment CM Mohan Yadav मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले, नगरीय विकास को मिली 500 करोड़ की मंजूरी

नगरीय विकास योजनाओं को मिली गति

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना प्रदेश के नगरीय निकायों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए चलाई जा रही है।

विवरण संख्या/राशि स्थिति
योजना की निरंतरता वर्ष 2026-27 तक स्वीकृत
अतिरिक्त राशि ₹500 करोड़ स्वीकृत
कुल स्वीकृत परियोजनाएं 1,062 ₹1,070 करोड़ की
परियोजनाएं पूर्ण 325
परियोजनाएं प्रगतिरत 407
शेष परियोजनाएं 330 डीपीआर/निविदा प्रक्रिया में

योजना के तहत होने वाले कार्य: इस योजना में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण और खेल मैदान विकास जैसे महत्वपूर्ण अधोसंरचनात्मक कार्य किए जाते हैं।

ग्रामीण संपर्कता के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के तहत भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

  • स्वीकृत राशि: शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य योजना के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत ₹12 करोड़ 32 लाख रुपये के अतिरिक्त ₹9 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि के व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

परिवहन उप निरीक्षक भर्ती नियमों में दी गई छूट

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub Inspector) के पद के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

  • चयनित उम्मीदवार: 29 में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।

  • संशोधित शर्त: इन 25 उम्मीदवारों को विभागीय भर्ती नियम के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की अर्हता संबंधी दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उपलब्ध कराने की शर्त पर नियुक्ति दी जाएगी।

  • कठोर शर्त: यह भी निर्णय लिया गया कि जो उम्मीदवार 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

प्रांशु विश्वकर्मा, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और कंटेंट राइटर है।जो बिजनेश और नौकरी राजनीति जैसे तमाम खबरे लिखते है।... और पढ़ें