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Satna News : जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध,आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही करने के कलेक्टर ने दिये निर्देश

सतना ।।पर्यावरण सुरक्षा के लिये ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) 1981 अंतर्गत प्रदेश में फसलों (विशेषतः धान एवं गेहूं) की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट अनुसार विगत दिवसों में जिले में नरवाई जलाने की घटनायें रिकॉर्ड की गई हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने संचालनालय से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुये संपूर्ण जिले में फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतो में जलाये जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

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कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने स्तर से पटवारियों के माध्यम से आगजनित घटनाओं का घटना दिवस के तत्काल बाद सर्वे कराकर संबंधित के ऊपर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार कर आग लगाने वाले अवांछित तत्वों पर पृथक से दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जारी निर्देशों के बावजूद भी यदि नरवाई से होने वाली आगजनित घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया जाता है जो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी पर अधिरोपित की जायेगी।

JAYDEV VISHWAKARMA

पत्रकारिता में 4 साल से कार्यरत। सामाजिक सरोकार, सकारात्मक मुद्दों, राजनीतिक, स्वास्थ्य व आमजन से जुड़े विषयों पर खबर लिखने का अनुभव। Founder & Ceo - Satna Times

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