सतना।।माननीय न्याया0 श्री शिरीष शुक्ला जे0एमएफसी0 सतना द्वारा आरोपी भैया खान उर्फ भइया तनय श्री मुनौवर खान उम्र 22 वर्ष , अमन उर्फ मंटू लोधी पिता श्री राजू लोधी उम्र 19 वर्ष निवासी जवान सिंह कालोनी थाना कोलगवां जिला सतना को धारा 452 , 323 भादवि में 09 माह के सश्रम कारावास तथा 1000 – 1000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार द्वारा पक्ष रखा गया।
अभियोजन सहा0 प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04/12/2020 में रात्रि में लगभग 10:30 बजे फरियादी रोशनी लोनिया जो सविता चौधरी घर पर किराये के मकान में रहती थी आरोपीगण भैया खान उर्फ भइया, अमन उर्फ मंटू लोधी, मारूफ खान उसके घर की बांन्ड्री कूदकर अंदर आये और दरवाजे में धक्का मारने लगे तब फरियादी के घर का दरवाजा तोडकर आरोपीगण घर के अंदर घुस गये और फरियादी को मॉ बहन की गालिया देने लगे जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो सभी आरोपीगण ने फरियादी के साथ हाथ मुक्के् से मारपीट करने लगे । हल्ला गोहार सुनने पर सविता चौधरी तथा राज चौधरी ने आकर बीच बचाव किया तभी अभियुक्तयगण फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुए घटना स्थल से भाग गये । जिसके संबंध में फरियादी ने थाना कोलगवां में मुकदमा पंजीबद्व कराया । विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल परीक्षण ,घटना स्थेल का नक्शा मौका तथा साक्षियो के कथन लेखबद्व करने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।