सतना,मध्यप्रदेश।। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्च अधिनियम 1951 की धारा 10‘ए’ के तहत सतना और मैहर जिले के 10 व्यक्तियों को विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया है। आयोग द्वारा जारी अयोग्यता की सूची में सतना जिले के 9 और मैहर जिले के एक व्यक्ति को चुनाव के लिये निरर्हित घोषित किया है।
इनमें विधानसभा क्षेत्र 63 सतना अंतर्गत रामोराम गुप्ता केशरी भवन के पास सतना, राजेंद्र कुमार वर्मा मुख्त्यारगंज सतना, श्यामा अहिरवार (श्यामलाल साकेत) रीवा रोड सतना, शशांक सिंह सोनौरा पोस्ट बेलहटा सतना, विधानसभा क्षेत्र 64 नागौद अंतर्गत फूलन देवी बागरी भिटारी श्यामनगर और राजेंद्र जासयवाल ग्राम पोंड़ी पिथौराबाद, विधानसभा क्षेत्र 65 मैहर से शिवम पांडेय उर्फ शिब्बू वार्ड नंबर 13 मंगल भवन के पास मैहर, विधानसभा क्षेत्र 66 अमरपाटन से संतोष कुमार गुप्ता ग्राम अमिलिया हर्रई रामनगर और विधानसभा क्षेत्र 67 रामपुर बघेलान से पंकज सिंह ग्राम पोस्ट सोनौरा थाना अमरपाटन एवं प्रशांत पांडेय ग्राम हिनौती पोस्ट सिजहटा के नाम शामिल हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर्स को उम्मीदवारों की अयोग्यता सूची प्रेषित कर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं।