Ladli Bahna Yojana : भोपाल-प्रदेश में महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु प्रदेश में महिलाओं के स्वालम्बन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रदेश शासन द्वारा “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023” लागू की जा रही है जो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। (अपने क्षेत्र की हर खबर पाने के लिए डाऊनलोड करे SATNA TIMES APP) इससे परिवार स्तर पर महिलाओं के निर्णय लिये जाने में भी प्रAभूमिका होगी।आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ पात्र महिला हितग्राहियों को 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी।किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।
ऐसी श्रेणी की महिला योजना अंतर्गत पात्र होगी जो–
1. मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
2. विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
3. आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी-
1. जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी।
2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी।
3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/स्थानीय निकाय में नियमित / स्थाईकर्मी / संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृतत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
4. जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी।
5. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी।
6. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड / निगम/ मण्डल/ उपक्रम का अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी।
7. जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी ।
8. जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी।
9.सरकार के बाड़/ निगम/ मण्डल / उपक्रम का अध्यक्षाउपाध्यक्ष / संचालक/ सदस्य हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी ।
10. जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी।
आवेदन करने की प्रक्रिया-
योजना हेतु आवेदन पोर्टल / मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। –
1.ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
2.उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
.. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी ।। 7.14. आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई-केवायसी किया जा सके।
इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा:-
परिवार की समग्र आई डी दस्तावेज
स्वयं की समग्र आई डी दस्तावेज
स्वयं का आधार कार्ड
अनंतिम सूची का प्रकाशन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा।
योजना का विस्तार- योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए लागू होगी।