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मैहर: बस में प्रोफेसर की ‘गंदी बात’, महिला ने मोबाइल में कैद किया अश्लील हरकत का वीडियो; अब सलाखों के पीछे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर

मैहर/अमरपाटन। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की घिनौनी करतूत ने शिक्षा जगत को कलंकित कर दिया है। अमरपाटन ...

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| सतना टाइम्स

मैहर/अमरपाटन। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की घिनौनी करतूत ने शिक्षा जगत को कलंकित कर दिया है। अमरपाटन पीजी कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर आलोक सिन्हा पर चलती बस में एक महिला यात्री के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। महिला की सूझबूझ और बहादुरी के कारण प्रोफेसर का काला चिट्ठा मोबाइल कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

न्यूज़ हेडलाइंस 

  • महिला का साहस: अश्लील हरकत का चुपके से बनाया वीडियो, सीधे थाने पहुँचकर की शिकायत।

  • प्रोफेसर की करतूत: सतना से रामनगर जा रही बस में खाली सीट देख बगल में बैठा था आरोपी।

  • धमकी और दबाव: पकड़े जाने के डर से पहले राजीनामे का दबाव बनाया, फिर दी जान से मारने की धमकी।

  • पुलिस एक्शन: अमरपाटन पुलिस ने BNS की सख्त धाराओं के तहत दर्ज की FIR।


सफर के दौरान ‘गंदी नजर’: कैसे हुई वारदात?

पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार की है जब पीड़िता सतना से बस में सवार होकर रामनगर की ओर जा रही थी।

  • खाली सीट का फायदा: भटनवारा के पास महिला के बगल वाली सीट खाली हुई, जिस पर प्रोफेसर आलोक सिन्हा आकर बैठ गया।

  • अश्लील हरकतें: प्रोफेसर ने पहले महिला से जबरन बात करने की कोशिश की और फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी।

  • डिजिटल सबूत: महिला ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई और अपने मोबाइल से प्रोफेसर की इन हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया।

राजीनामे का ड्रामा और जान से मारने की धमकी

बस जैसे ही अमरपाटन पहुँची, महिला सीधे पुलिस थाने की ओर बढ़ी। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और नौकरी पर खतरा देख प्रोफेसर के हाथ-पांव फूल गए।

  1. दबाव: आरोपी ने महिला को रोकने और राजीनामा करने के लिए काफी मिन्नतें और दबाव बनाया।

  2. धमकी: जब महिला ने झुकने से मना कर दिया, तो प्रोफेसर ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली।


कानूनी कार्रवाई: BNS की धाराओं में केस दर्ज

अमरपाटन थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि पीड़िता के पास मौजूद वीडियो साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है:

  • धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 351(3) के तहत FIR दर्ज की गई है।

  • जांच: पुलिस अब कॉलेज प्रबंधन और बस में मौजूद अन्य गवाहों से भी पूछताछ कर रही है।

“बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और बाद में राजीनामे का दबाव भी बनाया। वीडियो साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।”

— विजय सिंह परस्ते, थाना प्रभारी, अमरपाटन



प्रांशु विश्वकर्मा, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और कंटेंट राइटर है।जो बिजनेश और नौकरी राजनीति जैसे तमाम खबरे लिखते है।... और पढ़ें