सतना,मध्यप्रदेश।। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने जिले में खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लाइसेंस) अथवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशुओं के मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने सभी नगरीय निकाय के सीएमओ और आयुक्त नगर निगम को जारी निर्देशों में कहा है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं में नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय के लाइसेंस के बिना अथवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए निर्दिष्ट स्थान के अलावा कहीं भी पशु मांस और मछली के विक्रय पर सख्त प्रतिबंध है।
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पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगर पालिका अधिनियमों का सख्ती से पालन करते हुए ऐसा करने वालों के विरुद्ध अतिक्रमण रोधी दस्तों, स्थानीय पुलिस प्रशासन और पशु चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।
कलेक्टर श्री वर्मा के प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन में नगर निगम सतना और नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों में उड़नदस्तों द्वारा कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों और थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र और अनुविभाग स्तर पर शांति समिति की बैठक बुलाकर तत्संबंधी निर्देशों की जानकारी और पालन करने की हिदायत देने के निर्देश भी दिए हैं।
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