Satna News : गुरुकुलम ग्रानोदय विद्यापीठ पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना, जाने क्या पूरा मामला

Satna News :गुरुकुलम विद्यालय पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना।
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सतना,मध्यप्रदेश।। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने अशासकीय विद्यालय गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकुरिया टोला सतना (संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक टिकुरिया टोला) पर विद्यालय परिसर के अंदर स्टॉल लगाकर विद्यार्थियों के पालकों को नियम विरुद्ध पाठ्य सामग्री का विक्रय करने पर 2 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 28 मार्च को गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि संस्था में स्टॉल लगाकर विद्यार्थियों के पालकों को पाठ्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा है।

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इस पर सहायक संचालक शिक्षा एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी सोहावल द्वारा जांच कराने पर संस्था के प्राचार्य द्वारा 28 मार्च को स्टॉल लगाकर पाठ्य सामग्री विक्रय करने की बात स्वीकार की गई थी। जिस पर संबंधित संस्था के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रतिवाद प्रस्तुत करने का कहा गया था। लेकिन संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटिस के जवाब में स्टॉल लगाने की घटना को अस्वीकार कर दिया गया।



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने जांच अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन और संस्था के प्राचार्य द्वारा जाचं के दौरान और नोटिस के दिये गये जवाब में विरोधाभाष एवं भिन्नता पाये जाने पर अशासकीय विद्यालय गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ को 2 लाख के आर्थिक दंड से दंडित किया है। यह आर्थिक दंड मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) 2017 एवं 2020 की धारा 6 के तहत दोषी पाये जाने पर अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अधिरोपित किया गया है।कलेक्टर ने अशासकीय विद्यालय गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ को शास्ति की राशि अधिनियम की धारा 3 के तहत विभाग द्वारा संचालित बैक खाते में जमा कराकर पावती की प्रति पालन प्रतिवेदन के साथ कलेक्टर एवं दंडाधिकारी कार्यालय सतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना में जमा कराने के निर्देश दिये हैं।

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गौरतलब है कि निजी स्कूलों द्वारा पाठ्य पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय के लिये पालकों पर अनुचित दबाव बनाने पर रोक लगाने एवं शिकायत प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) 2017 एवं 2020 के तहत संज्ञान लेने तथा शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर अधिनियमानुसार संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। अधिनियम 2020 की धारा 9 के तहत प्रतिदाय का आदेश पहली बार जारी करने पर 2 लाख रुपये, दूसरी बार में 4 लाख रुपये तथा प्रतिदाय के पश्चातवर्ती आदेशों के लिये 6 लाख रुपये तक की शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है।

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